कन्नड़ के मशहूर यूट्यूबर समीर एमडी के एक वीडियो को लेकर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि यूट्यूबर समीर वीडियो के माध्यम से लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो में समीर एमडी साल 2014 के उस मामले का जिक्र कर रहे हैं जिसमें एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने दावा किया था कि उसे कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के धर्मस्थल शहर में यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों को दफनाने के लिए मजबूर किया जाता था। पुलिस का कहना है कि समीर एमडी ने इस वीडियो में गलत जानकारी दी है।
धर्मस्थल की पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले इस मामले को लेकर जो मुकदमा दर्ज किया गया था, यह वीडियो उसी के आधार पर बनाया गया है लेकिन इसमें कई ऐसी बातें की गई हैं, जिनका दर्ज किए गए मुकदमें में कोई जिक्र नहीं है। पुलिस ने दावा किया है कि समीर एमडी वीडियो के माध्यम से हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और जनता के बीच गलत सूचना फैला रहे हैं।
यूट्यूबर समीर एमडी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 'Who Are Serial K!llrs of Dharmasthala?' टाइटल वाले 23 मिनट 52 सेकेंड के इस वीडियो को शनिवार को अपलोड किया था। खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 44 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। दक्षिण कन्नड़ पुलिस ने दावा किया है कि इस वीडियो को बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है और कुछ ऐसी चीजें दिखाई हैं जो इस केस से संबंधित नहीं हैं। पुलिस के मुताबिक, समीर एमडी के वीडियो में धर्मस्थल से जुड़े आपराधिक मामले को लेकर लोगों तक गलत जानकारी फैलाई जा रही है।
क्या है पूरा मामला?
समीर एमडी ने जिस मुद्दे को लेकर वीडियो बनाया है। हाल ही में उसी मुद्दे पर एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने कर्नाटक पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया था। दरअसल, पूर्व सफाई कर्मचारी का आरोप है कि उसे यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों की लाशों को दफनाने के लिए मजबूर किया जाता था। पूर्व सफाई कर्मचारी की शिकायत के अनुसार, साल 1995 से लेकर साल 2014 तक उससे जबरदस्ती इसी तरह की लाशों को दफनवाया जाता था।
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसे वहां के उच्च अधिकारी डराते-धमकाते थे और लाशें दफनाने पर मजबूर करते थे। साल 2014 में शिकायतकर्ता धर्मस्थल से भाग निकला था। शिकायतकर्ता ने बताया कि 'आपराधिक चेतना' के कारण वह वापस लौटा और शिकायत दर्ज करवाई।
किन धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा?
समीर एमडी के खिलाफ धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 192, 240, 353 (1) (बी) के तहत दंगा भड़काने के इरादे से उकसावे की कार्रवाई करने और अपराध के बारे में झूठी जानकारी देने आदि के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।