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राज्य
'लिव-इन में महिला को मिले पत्नी का दर्जा', HC कोर्ट ने दिया फैसला
मद्रास हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को पत्नी जैसा दर्जा मिलना चाहिए।
खबरगांव डेस्क • Jan 21 2026
राज्य
कार्तिगई दीपम: जला सकेंगे मशाल, हाई कोर्ट ने बरकरार रखा फैसला
कार्तिगई दीपम विवाद में सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर बेवजह की राजनीति की जा रही है।
खबरगांव डेस्क • Jan 06 2026
देश
सरकारी योजना में नेता का नाम और तस्वीर छापना गलत नहींः SC
तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के खिलाफ एआईएडीएमके ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका डाली थी जिसके बाद कोर्ट ने सरकारी योजना में नेता के नाम और तस्वीर का प्रयोग किए जाने पर रोक लगा दी थी।
खबरगांव डेस्क • Aug 06 2025
राज्य
स्टालिन पर योजना का नाम रखने से मद्रास हाई कोर्ट की रोक
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जीवित नेतओं पर सरकारी योजनाओं का नाम रखने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इससे योजनाओं का राजनीतिकरण होता है।
खबरगांव डेस्क • Aug 02 2025
देश
अस्पताल ज्यादा या शराब के ठेके? आंकड़े जानकर हो जाएंगे हैरान
एक मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार अस्पताल बनवाती है और दूसरी तरफ शराब के ठेके भी खुलवाती है। ऐसे में जानते हैं कि देश में शराब के ठेकों की तुलना में अस्पताल कितने हैं?
खबरगांव डेस्क • Jun 06 2025
देश
कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक शर्तों के साथ मिली अंतरिम जमानत
कुणाल कामरा को मद्रास हाई कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत दे दिया है। उनके खिलाफ उनके एक पैरोडी गाने के बाद महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
खबरगांव डेस्क • Mar 28 2025
देश
FIR से राहत के लिए मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे कुणाल कामरा
कुणाल कामरा ने एफआईआर के खिलाफ राहत के लिए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने एक पैरोडी गाने में ‘गद्दार’ शब्द का प्रयोग किया था।
खबरगांव डेस्क • Mar 28 2025
राज्य
प्रेस की स्वतंत्रता पर मद्रास हाईकोर्ट ने क्या-क्या कहा?
अन्ना यूनिवर्सिटी मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करते हुए एक अहम टिप्पणी की। साथ ही विशेष जांच जल को जमकर लताड़ लगाई।
खबरगांव डेस्क • Feb 07 2025
देश
किसिंग अपराध नहीं, मद्रास HC को ये क्यों कहना पड़ा?
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि किशोरावस्था में प्रेम प्रसंग में चल रहे दो लोगों के बीच गले लगना या चूमना स्वभाविक है। किसी भी तरह से यह IPC की धारा 354-A(1)(i) के तहत अपराध नहीं हो सकता।
खबरगांव डेस्क • Nov 13 2024
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