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4 साल के बाद भी शादी नहीं कर पाएंगे अग्निवीर, समझिए नए नियम क्या हैं?

अग्निवीर योजना में सेना ने शादी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सेना के अनुसार, जो अग्निवीर स्थायी नियुक्ति पाना चाहते हैं वे चयन प्रक्रिया पूरी होने तक शादी नहीं कर सकते।

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प्रतीकात्मक तस्वीर, Photo Credit- Social Media

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भारतीय सेना की बहुचर्चित अग्निवीर योजना से जुड़े उम्मीदवारों के लिए एक अहम जानकारी सामने आई है। सेना ने इस योजना में कुछ बदलाव किए हैं, जिन्हें जानना खास तौर पर उन युवाओं के लिए जरूरी है जो सेवा के दौरान या उसके बाद शादी करने की योजना बना रहे हैं। शादी को लेकर पहले से ही नियम मौजूद थे, जिनके तहत शुरुआती चार साल की सेवा अवधि में विवाह करने की अनुमति नहीं होती। अब सेना ने स्पष्ट किया है कि केवल वे अविवाहित अग्निवीर, जिन्होंने अपना चार साल का शुरुआती कार्यकाल पूरा किया है, उन्हें ही दोबारा नियमित सैनिक के रूप में भर्ती के लिए विचार किया जाएगा।

 

अग्निवीर योजना कुल 4 साल की होती है, जिसके तहत युवाओं को सेना में सेवा करने का अवसर मिलता है। इसमें शुरुआती छह महीने की ट्रेनिंग शामिल होती है। चार साल पूरे होने के बाद लगभग 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी सेवा के लिए चुना जाता है जबकि शेष 75 प्रतिशत को करीब 11.71 लाख रुपये का सेवा निधि पैकेज और अन्य लाभ देकर सेवा से मुक्त कर दिया जाता है।

 

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शादी को लेकर क्या नियम

अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए शादी को लेकर नियम काफी सख्त हैं। हाल ही में इन नियमों को और अधिक स्पष्ट किया गया है खासकर उन जवानों के लिए जो 4 साल के बाद सेना में स्थायी होना चाहते हैं।

भर्ती के समय का नियम 

अग्निपथ योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का अविवाहित होना अनिवार्य है। भर्ती के समय उम्मीदवारों को एक 'अविवाहित होने का प्रमाण पत्र' और एक शपथ-पत्र देना होता है। इसके तहत उन्हें वादा करना होता है कि वे सेवा के दौरान शादी नहीं करेंगे।

4 साल की सेवा के दौरान नियम

अग्निवीर के रूप में सेवा के 4 साल के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं है।  यदि कोई अग्निवीर इस अवधि के दौरान शादी करता है तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता है। नियमों के अनुसार, सेवा काल में शादी करने वाले जवान को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

 

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हालिया बदलाव (स्थायीकरण को लेकर)

पहले केवल 4 साल के कार्यकाल तक अविवाहित रहने की बात कही गई थी लेकिन भारतीय सेना ने इस नियम को और स्पष्ट और सख्त कर दिया है:

  • अब नियम यह है कि जो अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद सेना में नियमित कैडर में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें तब तक अविवाहित रहना होगा जब तक कि उनकी स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो जाता।
  • 4 साल की सेवा समाप्त होने के बाद स्थायी सैनिक चुनने की प्रक्रिया में लगभग 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। इस पूरी अवधि के दौरान भी जवान शादी नहीं कर पाएंगे।
  • यदि कोई अग्निवीर 4 साल पूरे करने के तुरंत बाद और रिजल्ट आने से पहले शादी कर लेता है तो वह स्थायी सैनिक बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
  • शादी कब की जा सकती है?
  • जो 25% अग्निवीर स्थायी सैनिक के रूप में चुन लिए जाएंगे, वे अपनी नियुक्ति के बाद सेना के सामान्य नियमों के अनुसार शादी करने के पात्र होंगे।
  • जो अग्निवीर 4 साल बाद सेवा मुक्त हो जाएंगे, वे सेना से बाहर आने के बाद अपनी इच्छानुसार कभी भी शादी कर सकते हैं।

 

आपको बता दें कि मुख्य बदलाव यह है कि अब केवल 4 साल की सेवा ही नहीं बल्कि स्थायी सैनिक बनने की पूरी चयन प्रक्रिया यानी की रिजल्ट आने तक अविवाहित रहना अनिवार्य कर दिया गया है।


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