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वोटर लिस्ट में इस बार भी नहीं आया नाम तो क्या करें? नोट करें एक-एक बात

बिहार की मतदाता सूची में संशोधन चल रहा है। कई लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हैं। अगर आपका भी नाम इसमें छूट जाता है तो हम आपको वह तरीका बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप वोट दे सकते हैं।

Bihar Assembly Elections 2025

BLO अधिकारियों के साथ ग्रामीण। (Photo Credit: PTI)

बिहार के मतदाता सूची संशोधन (SIR) पर सियासी हंगामा बरपा है। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने इसके विरोध में 18 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा निकाली, जिसका मकसद SIR का विरोध करना था। बिहार में हुए इस संशोधन में लाखों मतदाताओं के नाम नहीं आए। विपक्ष ने कहा कि यह वोट चोरी है, बिहार के लाखों लोगों का नाम बाहर करने की की साजिश है। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में कोई गलती न रहे, अगर कोई गलती है तो उसे तत्काल ठीक कराएं। मतादाता सूची में नाम जुड़वाने और गलतियों को ठीक कराने की अंतिम तारीख चुनाव आयोग ने 1 सितंबर बताई थी। अगर यह तारीख बीत जाती है, तब भी आपके पास कुछ विकल्प खुले हो सकते हैं।

चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में चल रहे SIR के तहत, निर्वाचन आयोग से 1,97,764 लोगों ने मतदाता सूची से नाम हटाने और 29,872 लोगों ने नाम जोड़ने की मांग की। 33,771 दावों और आपत्तियों का सात दिनों में निपटारा हुआ। 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित मतदाता सूची में 7.24 करोड़ नाम थे। 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं। 99.11% मतदाताओं ने दस्तावेज जमा किए। राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंटों ने 25 नाम जोड़ने और 103 हटाने की मांग की। अंतिम सूची 30 सितंबर, 2025 को प्रकाशित होगी।

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SIR की समय सीमा बीतने के बाद भी, अगर विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है तो आप अभी भी नाम जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। 
 
अगर 1 सितंबर के बाद भी आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आया है तो क्या करें?

 

अगर 1 सितंबर को नाम नहीं आया तो क्या करें?

बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2025 है। अगर यह तारीख भी बीत जाती है और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आता है तो कुछ शर्तों के साथ आपके पास अपील और फिर से रजिस्ट्रेशन कराने का विकल्प खुला रह सकता है- 

  • अप्लीकेशन की स्थिति चेक करें: नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल www.nvsp.in या 'वोटर हेल्पलाइन ऐप' जाकर आवेदन करें। अगर आपने पहले आवेदन किया है तो एक रेफरेंस नंबर होगा, फॉर्म 6 भरते वक्त यह आपको मिलता है। अगर आवेदन रिजेक्ट हुआ तो वजह यहां से आप पता कर सकते हैं। कई बार दस्तावेजों में कमी की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है।

  • BLO से संपर्क करें: अपने बूथ लेवल ऑफिसर से मिलें। उनसे कहें कि आपका नाम भी मतदाता सूची में जोड़ें, अगर नहीं जोड़ते हैं तो उनसे विकल्प के बारे में पूछें। आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, और 11 मान्य दस्तावेज के साथ दोबारा वेरिफिकेशन के लिए अर्जी दे सकते हैं। 

  • इलेक्टोरल ऑफिस में शिकायत करें: अपने जिले के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO) या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी (AERO) के दफ्तर जाएं। फॉर्म 6 या फॉर्म 8 भरें। फॉर्म 6 वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है, 8 संशोधन से जुड़ा है। पता करें कि क्यों आपका नाम नहीं आया। 

  • हेल्पलाइन नंबर डायल करें: चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। चुनाव आयोग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें।  

  • ऑनलाइन भी शिकायत करें:  www.voters.eci.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। यहां के रेफरेंस नंबर से आप प्रगति जान सकते हैं।

और क्या विकल्प हो सकते हैं?

अगर SIR की तारीख बीतने के बाद भी चुनाव आयोग के अधिकारी स्पेशल कैंप आयोजित करते हैं तो वहां जाकर आप इसे दुरुस्त करा सकते हैं। ऐसे कैंप की जानकारी आप BLO या निर्वाचन कार्यालय से मिल सकती है।

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आखिरी बार मौका, दस्तावेज दुरुस्त रखें

चुनाव आयोग जिन दस्तावेजों को मांगता है, उन्हें दुरुस्त रखें। आधार, पैन, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिजल, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज अगर आपके पास हैं तो उन्हें तैयार रखें। अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो आप वोटर लिस्ट को कोर्ट में भी चुनौती दे सकते हैं। 

 

वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होता कैसे है?

अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।  आप www.voters.eci.gov.in  पर ऑनलाइन फॉर्म 6 भर सकते हैं। जरूरी दस्तावेजों आपसे मांगे जाएंगे, उन्हें ऐड करें। 

कैसे पता करें कि आप वोटर हैं या नहीं?

आप www.electoralsearch.eci.gov.in पर जाएं। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आप वोट डालने देने योग्य हैं। अगर नहीं है तो आपको  www.voters.eci.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

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कब आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं?

  • अगर आप भारतीय नागरिक हैं
  • 18 वर्ष के हो चुके हैं
  • जहां आप वोट करना चाहते हैं, वहां के रहने वाले हैं
  • वोटर होने के लिए अयोग्य नहीं हैं  

ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं?

आप ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दो कॉपी में फॉर्म 6 भरें। फॉर्म 6 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और बूथ स्तर के अधिकारियों के कार्यालय से ले सकते हैं। जरूरी दस्तावेजों को प्रतियों के साथ आवेदन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी की सौंप दें। डाक से भी आप भेज सकते हैं। बूथ स्तर के अधिकारी को भी इसे दे सकते हैं। अगर दिक्कत आ रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।

 

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