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'कोर्ट में कर रहे ड्रामा', SC ने राजपाल यादव को 2 Cr चुकाने का आखिरी मौका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर 2 करोड़ रुपये जमा करवाएं।

Rajpal Yadav

राजपाल यादव, Photo Credit: Social media

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सुप्रीम कोर्ट में राजपाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस मामले में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने राजपाल को दो हफ्ते के अंदर 2 करोड़ रुपये चुकाने का आखिरी मौका दिया है। मुरली प्रोडक्शन ने राजपाल पर 5 करोड़ रुपये बकाया होने का केस किया है।

 

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में ऐक्टर के व्यवहार पर भरोसा नहीं कर सकते। उस समय ऐक्टर की वकील ने बेंच को भरोसा दिलाया कि राजपाल तय सीमा के अंदर कम से कम 2 करोड़ रुपये कर देंगें और बाकी रकम को चुकाने के लिए समय मांगा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते का समय दे दिया।

 

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राजपाल कोर्ट में कर रहे हैं ड्रामा

CJI ने कहा, 'उनके पिछले व्यवहार को देखते हुए उन पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है। वह बॉलीवुड में ड्रामा और ऐक्टिंग करने में माहीर हैं और कोर्ट में भी वही कर रहे हैं।' कोर्ट ने राजपाल को गिरफ्तारी से मिली सुरक्षा की सुनवाई को 5 अक्टूबर से आगे बढ़ा दिया है। हालांकि उन्हें कोर्ट में पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है।

राजपाल ने नहीं किया आदेश का पालन

राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का पालन नहीं किया। कोर्ट ने उन्हें 9 सितंबर तक 5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने अभी तक कोई रकम जमा नहीं की। कोर्ट ने राजपाल को आखिरी मौका दिया है।

 

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क्या है पूरा मामला?

2010 में राजपाल यादव ने फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए मुरली प्रोडक्शन से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। राजपाल पैसे नहीं दे पाए और कंपनी को दिए गए 7 चेक बाउंस हो गए। इसके बाद मुरली प्रोडक्शन ने राजपाल यादव के खिलाफ केस कर दिया। 2018 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल को दोषी ठहराया। इसके बाद 2024 में सेशन कोर्ट ने भी राजपाल को दोषी ठहराया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई 2026 में राजपाल को 3 महीने की जेल और हर केस में 1.35 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा बरकरार रखी। राजपाल ने कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली कोर्ट ने उन्हें 3 महीने की सजा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है जिसकी वजह से वह अभी जेल नहीं जाएंगे। 

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