इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों में से किसी को भी तन्हाई में न रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा जेल कानून के मुताबिक इमरान और बुशरा बीबी के बीच मुलाकात की व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया। 15 दिनों में आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट भी मांगी है।
इमरान खान की बहन अलीमा खानम और बुशरा बीबी की बेटी मुबाशरा खावर मनेका ने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं। 6 अगस्त को न्यायमूर्ति खादिम हुसैन सूमरो ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो ने अपना फैसला सुनाया।
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'परिवार से मुलाकात की व्यवस्था करे'
अदालत ने अदियाला जेल के अधिकारियों को रोजाना इमरान खान को अखबार और किताबें उपलब्ध कराने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने जेल नियमों के मुताबिक परिवार से मुलाकात की व्यवस्था भी करने का निर्देश दिया है। कहा कि इमरान खान और उनके बेटों के बीच टेलीफोन से बातचीत कराने व पत्नी बुशरा बीबी से भी मुलाकात करवाने को कहा है। नियमों के मुताबिक इमरान खान को चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करने का निर्देश दिया है।
तीन साल से जेल में इमरान
इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी भ्रष्टाचार मामले में सजा काट रहे हैं। इमरान खान को अगस्त 2023 में गिरफ्तार किया गया था। 31 जनवरी 2024 को उनकी पत्नी बुशरा बीबी को जेल भेजा गया था। इमरान खान के परिवार का आरोप है कि उन्हें तन्हाई में रखा गया है। परिवार से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। तबीयत बिगड़ने के बावजूद चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही।
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जेल में प्रताड़ित किया जा रहा: इमरान खान
इमरान खान ने हाल ही में अपनी बहन से कहा था कि जेल में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तन्हाई में रखकर मिस्र के मोहम्मद मुर्सी की तरह मारने का प्लान है। जेल में बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा है। इमरान खान ने यह भी आरोप लगाया था कि शिकायत के बाद भी जेल में डॉक्टर कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इमरान ने यह भी बताया था कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी तन्हाई में रखा गया है।