जब आप मूवी थिएटर में कोई भी फिल्म देखने जाते है तो लगभग 20 से 25 मिनट तक विज्ञापन दिखाता है जिससे लोगों का समय बहुत बर्बाद होता हैं। ऐसे में बेंगलुरु के एक शख्स ने अपना वक्त बर्बाद करने के लिए पीवीआर-आईनॉक्स पर मुकदमा दायर कर दिया और खास बात यह हुई कि वो ये केस जीत भी गया। अब पीवीआर को मोटी रकम चुकानी होगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेंगलुरु में पीवीआई सिनेमा, आईनॉक्स पर फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले लंबे ऐड लगभग 25 मिनट का ऐड चलाया गया जिससे परेशान होकर 30 वर्षीय व्यक्ति ने पीवीआर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट में सुनवाई हुई और शख्स केस जीत भी गया। शख्स को लगभग 28 हजार का मुआवजा भी मिला।
यह भी पढ़ें: धर्मशाला में खेले जाएंगे IPL 2025 के 3 मैच, जानें कब, किसकी होगी टक्कर
क्या है मामला?
दरअसल, 26 दिसंबर, 2023 को बेंगलुरु के अभिषेक एमआर ने 'सैम बहादुर' फिल्म के 4 बजे के शो के लिए तीन टिकट बुक की थी। शख्स ने बताया कि शाम 6:30 बजे तक फिल्म खत्म होनी थी जिसके बाद वह काम पर लौटता। शख्स ने आरोप लगाया कि फिल्म 4:05 पर शुरू होनी थी लेकिन पहले ऐड और अन्य फिल्मों के ट्रेलर दिखाए गए जिसमें करीब 25 मिनट का समय बर्बाद हो गया।
अभिषेक ने कहा कि तय समय पर फिल्म खत्म नहीं हुआ जिसकी वजह से वह अपने काम पर नहीं लौट पाया और उसका किमती समय बर्बाद हो गया। शख्स ने आरोप लगाया कि उसे बहुत नुकसान हुआ और ये एक गलत ट्रेड फेयर के दायरे में है क्योंकि ऐड चलाकर फायदा इनको पहुंच रहा है और शो के समय के बारे में हमें गलत जानकारी दी गई।
यह भी पढ़ें: क्या महायुति में सबकुछ ठीक नहीं? क्यों हो रही ऐसी चर्चाएं
पीवीआर सिनेमा और आईनॉक्स को दिए निर्देश
कंज्यूमर कोर्ट ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर गौर करते हुए इसे समय को धन के समान माना और पीवीआर सिनेमा और आईनॉक्स को नुकसान की भरपाई के निर्देश दिए। कोर्ट ने शख्स का समय बर्बाद करने के लिए 20 हजार रुपये और मानसिक पीड़ा के लिए 8 हजार रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है।