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अभिजीत दीपके को मिली सशर्त जमानत, शांति बॉन्ड भरना होगा

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जहां से उन्हें सशर्त जमानत मिल गई है। हालांकि एक शांति बॉन्ड भरना होगा।

Abhijit Deepke

सीजेपी नेता अभिजीत दीपके। (Photo Credit: Social Media)

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को सशर्त जमानत मिल गई है। हालांकि उन्हें शांति बॉन्ड भरना होगा। शनिवार को दीपके को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में पेश किया गया। जहां से उन्हें शर्तों के साथ जमानत मिल गई है। 

 

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार यानी 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में सीजेपी के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले अभिजीत दीपके को एहतियातन हिरासत में लिया था। हालांकि बाद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत शांति भंग करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई।

 

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अभिजीत दीपके को 10 अक्टूबर को पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन के अंदर से हिरासत में लिया गया था। उस वक्त भी उनके खिलाफ शांति भंग करने का मामला दर्ज किया गया था। तब अभिजीत ने सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ एक साल तक शांति बनाए रखने का मुचलका भरा था। 


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