इमरान खान को भारत नहीं छोड़ना पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें भारत छोड़ने के नोटिस को लेकर बड़ी राहत दी है। सरकार ने उन्हें 28 अक्तूबर तक देश छोड़ने के लिए नोटिस दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश सरकारी वकील ने कोर्ट से और समय मांगा है। समय मांगे जाने के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक के लिए टाल दी है। अब वह 2 नवंबर तक भारत रह सकते हैं।
फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) की ओर से इमरान खान को देश छोड़ने के लिए 28 अक्तूबर तक का ही वक्त मिला था। अब समय सीमा खत्म होने में एक दिन बाकी है। अब कोर्ट की वजह से इमरान खान को बड़ी राहत मिल गई है। इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं। उनके पास 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया' (OCI) कार्ड है। उन्होंने नोटिस को चुनौती दी है। उन्होंने इसे मनमाना करार देते हुए उन आधारों पर सवाल उठाए हैं, जिनके तहत यह नोटिस जारी किया गया था।
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इमरान खान को 2 नवंबर तक राहत
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को FRRO की ओर से जारी नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी। अगर यह आदेश नहीं जारी होता तो उन्हें भारत न छोड़ने के लिए गिरफ्तार भी किया जा सकता था। इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने 28 अक्टूबर की समय-सीमा जिक्र करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मौखिक आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने कहा कि नोटिस को चुनौती देने वाली इमरान खान की याचिका पर दो नवंबर को सुनवाई होगी।
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क्यों इमरान खान को भारत छोड़ने के लिए कहा गया?
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के बाद, FRRO ने इमरन खान को भारत छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस में साफ गया था कि 28 अक्टूबर तक इमरान खान यह देश छोड़ दें। हाई कोर्ट में मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई होनी थी। एफआरआरओ की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समय मांगा।
इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि तब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए, क्योंकि नोटिस में कहा गया है कि अभिनेता को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ना होगा। एडिशन सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मौखिक आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा। इसके बाद बेंच ने सहमति जताई और कहा कि 2 नवंबर तक के लिए यह मामला स्थगित है।