22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही आतंकवादियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कार्रवाई जारी है। आतंकवादी संगठनों से जुड़े लोगों पर जम्मू-कश्मीर में लगातार ऐक्शन हो रहा है। इसी कड़ी में अब जम्मू कश्मीर की पुलिस भी ऐक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आतंकवादी की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। जिस आतंकी की संपत्ति जब्त की गई है, वह लंबे समय से लश्कर से जुड़ा रहा है और अब पाकिस्तान जा चुका है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को पुंछ जिले के मनकोट के कसबलाड़ी में यह संपत्ति कुर्क की है जिसका मालिक लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन से जुड़ा है। लश्कर-ए-तैयबा एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है जो भारत, खास तौर पर कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ऐक्ट (UAPA) के तहत की गई है। इस आतंकवादी के खिलाफ मेंढर थाने में मामला दर्ज है। पुलिस ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई आतंकवादियों के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए की गई है।
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खेती की जमीन की कुर्क
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस कार्रवाई में मोहम्मद रियाज नाम के एक आतंकवादी की जमीन कुर्क की गई है। मोहम्मद रियाज पिछले लंबे समय से पाकिस्तान में रह रहा है और वहां लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, 'इस कार्रवाई में कुर्क की गई संपत्ति में एक कनाल और 11 मरला जमीन है। यह जमीन मनकोट के कसबलाड़ी इलाके में स्थित है और इस जमीन का उपयोग खेती के लिए किया जा रहा था।'
आतंकवाद की वित्तीय सहायता होगी ध्वस्त
कई प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन कश्मीर के क्षेत्र से ही कुछ लोगों को गुमराह करके उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं और उनकी संपत्ति से आर्थिक सहायता लेते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवादियों के इसी वित्तीय समर्थन के तंत्र को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और अब जम्मू कश्मीर की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारी ने कहा, 'यह कार्रवाई आतंकवाद के वित्तीय और लॉजिस्टिक समर्थन तंत्र को खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है।'
UAPA के तहत हुई कार्रवाई
जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) ऐक्ट 1967 (UAPA) के तहत की है। पुलिस को UAPA की धारा 25 में आतंकी गतिविधियों से जुड़ी संपत्ति को जब्त करने की या नष्ट करने की शक्ति मिली है। अगर कोई संपत्ति अवैध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की जा रही है या उनसे जुड़ी हुई है, तो भारत सरकार को उस संपत्ति को जब्त करने और कुर्क करने का अधिकार है। इसके अलावा, कश्मीर के स्थानीय नगरपालिका और भूमि कानून हैं, जिनके आधार पर पुलिस ऐसे ऐक्शन ले सकती है।
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पहलगाम हमले के बाद हो रही कार्रवाई
कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले के बाद से प्रशासन आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर रहा है। पुलिस की गुरुवार को की गई कार्रवाई से पहले बांदीपोरा, पुलवामा और शोपियां जिले में कई सक्रिय आतंकियों के घरों पर बुलडोजर चल चुका है। एक घर को ब्लास्ट में उड़ा दिया गया है। पुलवामा में एक आतंकवादी आमिर नजीर के घर भी बुलडोजर चला है। बांदीपुरा जिले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी जमील अहमद शेरगोजरी के घर को भी जमींदोज कर दिया। पहलगाम हमले के बाद से अब तक आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के 9 से ज्यादा घरों को ध्वस्त किया गया है।