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गुरपतपंत सिंह पन्नू पर NIA ने दर्ज की FIR, नए आरोप क्या हैं?

NIA ने सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि पन्नू ने पाक पत्रकारों के सामने वीडियो लिंक के जरिए भारत की संप्रभुता के खिलाफ खालिस्तान का नक्शा जारी किया था।

Gurpatwant Singh Pannun

गुरपतवंत सिंह पन्नु: Photo Credit: Social Media

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अमेरिका में रहने वाले आतंकवादी और सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज किया है। आरोप है कि पन्नू ने सिख सैनिकों को 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकने के लिए उकसाया था। उन्होंने इस काम को करने के लिए 11 करोड़ रुपये का इनाम देने की बात भी कही थी।

 

FIR के अनुसार, पन्नू ने SFJ के अमेरिकी ऑफिशियल ‘X’ हैंडल के जरिए 10 अगस्त को वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने भारत की संप्रभुता को चुनौती दी थी और खालिस्तान का नक्शा भी पेश किया था, जिसमें पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल थे। आरोप है कि उन्होंने SFJ के जत्थे को भारत के खिलाफ लड़ने के लिए भी कहा था।

 

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पन्नू ने किया पाक पत्रकारों के साथ प्रेस कॉफ्रेंस!

FIR के अनुसार, केंद्र सरकार के पास जानकारी थी कि पन्नू ने 10 अगस्त को पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब में 'मीट द प्रेस' का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें उसने वॉशिंगटन से वीडियो लिंक के जरिए पत्रकारों को संबोधित किया और पंजाब पर भारत की संप्रभुता को खारिज करते हुए, खालिस्तान के लिए प्रचार भी किया था।

 

दर्ज FIR के मुताबिक, 'वॉशिंगटन से वीडियो लिंक के जरिए पन्नू ने पाक पत्रकारों के बीच कहा-  SFJ दिल्ली को नया खालिस्तान बनाएगा। पन्नू ने इसका रेफरेंडम नक्शा भी पेश किया था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों को खालिस्तान का हिस्सा बताया था।'

 

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इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

NIA ने कहा कि पन्नू की गतिविधियां भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं और उसने सिख समुदाय में भारत के खिलाफ असंतोष फैलाया है। पन्नू पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) और अवैध गतिविधियां निरोधक अधिनियम, 1967 की धारा 10 और 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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