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रेप केस में दोषी साबित हुए प्रज्वल रेवन्ना, कल सुनाई जाएगी सजा

बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने कर्नाटक रेप और एमएमएस केस में प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान शनिवार को किया जाएगा।

Prajwal Revanna

पुलिस हिरासत में प्रज्वल रेवन्ना। (Photo Credit: PTI)

जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व नेता और हासन संसदीय सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। प्रज्वल रेवन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री एडी देवगौड़ा के पोते हैं। उनके खिलाफ कर्नाटक में कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। बेंगलुरु के विशेष सत्र न्यायालय ने उन्हें बलात्कार से जुड़े एक केस में दोषी करार दिया है। 

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यह पहले केस है, जिसमें वह दोषी करार हुए हैं। उनके खिलाफ बलात्कार के कुल 3 मुकदमे दर्ज हुे ङैं। पहले केस का ट्रायल पूरा हो गया है। प्रज्वल रेवन्ना पर 48 साल की एक महिला ने रेप का केस दर्ज कराया था। वह प्रज्वल रेवन्ना के घर में ही काम करती थी। प्रज्वल रेवन्ना ने इस महिला के साथ भी रेप किया था और वीडियो भी बना लिया था। 

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कहां बंद हैं प्रज्वल रेवन्ना?

प्रज्वल रेवन्ना परप्पना अग्ररहा जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ 4 अलग-अलग केस की जांच क लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। 21 मई 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 
  

पार्टी से हो चुके हैं बाहर 

रेप केस में नाम आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से बाहर कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी। उनके खिलाफ यौन शोषण के संगीन मामले साने आए थे। 26 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले हासन में प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो वाले कई पेन ड्राइव सामने आए थे। कुछ वीडियो वायरल हो गए थे। 

 

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आरोप क्या हैं?

28 अप्रैल को हासन के होलेनरसिपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले मामले में रेवन्ना पर 47 वर्षीय पूर्व नौकरानी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा। उन्हें आरोपी नंबर दो के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि उनके पिता और स्थानीय विधायक एच डी रेवन्ना भी आरोपी हैं। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दूसरा मामला 1 मई को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा दर्ज किया गया था, जब हासन जिला पंचायत की 44 वर्षीय पूर्व सदस्य ने उन पर बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था।

 

घरेलू सहायिका से रेप के आरोप

तीसरा मामला मैसूर के के आर नगरा की 48 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार से जुड़ा है, जो घरेलू सहायिका भी थी। पीड़िता के बेटे ने 2 मई को के आर नगर पुलिस स्टेशन में अपनी मां के अपहरण का आरोप लगाते हुए अपहरण का मामला दर्ज कराया था।

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