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RG कर केस: पहले पीड़ित परिवार का वकील पीछे हटा, संदीप घोष को मिली बेल

जमानत मिलने के बाद भी संदीप घोष को जेल में ही रहना होगा। वित्तीय अनियमितताओं के एक दूसरे मामले की वजह से घोष को जेल में रहना होगा।

rg kar principal Sandip Ghosh

आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। Source- PTI

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कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को शुक्रवार को जमानत मिल गई। साथ ही ताला पुलिस के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को भी आर जी कर परिसर में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में जमानत मिल गई।

दरअसल, शुक्रवार को सियालदह में एसीजेएम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत दी है। जमानत 2,000 रुपये के जमानती बॉन्ड और शर्तों पर दी गई है। कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि आरोपी को जब भी बुलाया जाएगा सीबीआई के सामने पेश होना होगा।

आरोपियों के खिलाफ जांच जारी- सीबीआई

हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी संदीप घोष को जेल में ही रहना होगा। वित्तीय अनियमितताओं के एक दूसरे मामले की वजह से घोष को जेल में रहना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई के वकील ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ उनकी जांच अभी भी जारी है।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठे थे सवाल

बता दें कि इसी साल 9 अगस्त को आर जी कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। घटना सामने आने के बाद पूरे देश में उबाल आ गया था, जगह-जगह और दर्जनों शहरों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विरोध-प्रदर्शन होने लगे थे। घटना के एक दिन बाद कोलकाता पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में लेते हुए संदीप घोष और अभिजीत मंडल को सबूत नष्ट करने और घटना को आत्महत्या के रूप में पेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।


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