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देश के उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी

सीपी राधाकृष्णन ने देश के नए उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। इस पद पर उन्हें राज्यसभा के सभापति की सैलरी और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

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राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, Photo Credit: VPIndia

सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंगलवार को हुए चुनाव में उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया था। बता दें कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद देश का सबसे बड़ा पद है। इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति को भारत सरकार की तरफ से कई सुविधाएं मिलती हैं। 

 

देश के उपराष्ट्रपति को कोई नियमित सैलरी नहीं मिलती है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी मिलती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं यानी जो कोई भी देश के उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेगा वह व्यक्ति राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में ही सैलरी मिलती है। इसके साथ ही उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में अन्य सुविधाएं मिलेंगी। 

 

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कितनी होगी सैलरी?

सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐक्ट, 1953 के तहत उपराष्ट्रपति की सैलरी तय की जाती है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति की सैलरी मिलती है। साल 2018 के बजट में 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर उपराष्ट्रपति की सैलरी को 1.25 लाख मासिक से बढ़ाकर 4 लाख रुपये मासिक कर दिया गया है। 

बजट रिपोर्ट-2018

 

 

अन्य सुविधाएं

देश के राष्ट्रपति को सरकार कई अन्य सुविधाएं देती है। देश के उपराष्ट्रपति को फ्री में दिल्ली के लुटियंस जोन में एक भव्य घर के साथ-साथ दैनिक भत्ता भी मिलता है। देश विदेश में फ्री यात्रा की सुविधा, मेडिकल सुविधाएं, Z+ सिक्योरिटी और सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से बुलेटप्रूफ गाड़ी भी मिलती है। उपराष्ट्रपति के परिवार को भी सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ही उन्हें घर पर मदद के लिए भी पर्सनल स्टाफ, सचिवालय और सहयोगी अधिकारी मिलते हैं। 

 

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रिटायर्मेंट के बाद मिलेगी पेंशन

उपराष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद मासिक पेंशन भी मिलती है। हालांकि, यह पेंशन भी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा के पूर्व सभापति के रूप में मिलती है। राज्यसभा के पूर्व सभापति को हर महीने अपनी सैलरी की आधी यानी 2 लाख रुपये हर महीने पेंशन मिलेगी।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राज्यसभा के पूर्व अध्यक्ष के रूप में 2 लाख रुपये मासिक पेंशन, पूर्व सांसद के रूप में 45,000 रुपये और राजस्थान के पूर्व विधायक के रूप में 42,000 रुपये पेंशन मिलेगी। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं लेकिन गवर्नर के पद के लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। 

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