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आजम खान को हाई कोर्ट से मिली जमानत, क्या है डूंगरपुर कॉलोनी केस?

लंबे समय से जेल में बंद सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। एमपी/एमएलए कोर्ट से सजा होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यह मामला साल 2016 का है।

Azam Khan News.

सपा नेता आजम खान। (Photo Credit: PTI)

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समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। रामपुर की डूंगरपुर कॉलोनी के लोगों को जबरन बेदखल करने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट से 10 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा के खिलाफ आजम खान ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बुधवार को न्यायमूर्ति समीर जैन ने मामले की सुनवाई की। 

 

पिछले साल 30 मई को डूंगरपुर कॉलोनी से लोगों को जबरन बेदखल करने से जुड़े मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 10 और ठेकेदार बरकत अली को सात साल की सजा सुनाई थी। दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया और अब आजम खान को जमानत मिल गई है।

 

यह भी पढ़ें: भारतीय छात्रों के 80% वीजा आवेदन कनाडा ने किए रिजेक्ट, वजह क्या है?

क्या है डूंगरपुर कॉलोनी केस?

रामपुर जिले के गंज पुलिस थाने में साल 2019 में अबरार नामक शख्स ने आजम खान, बरकत अली और एक सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। शख्स ने आरोप लगाया कि साल 2016 में आजम खान, आले हसन और बरकत अली ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी और घर में तोड़फोड़ की। बता दें कि डूंगरपुर के लोगों ने जबरन बेदखल करने के मामले में चोरी, मारपीट और डकैती से संबंधित 12 मामले दर्ज कराए हैं।


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