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बिहार: ओवरलोड गाड़ी ने किया एक्सीडेंट तो मालिक-ड्राइवर नपेंगे

बिहार में ओवरलोड गाड़ियों से होने वाली दुर्घटनाओं में अब ड्राइवर और मालिक दोनों पर मुकदमा चलेगा। एडीजी ट्रैफिक ने बीएनएस की धारा 105 के तहत केस करने का निर्देश दिया है।

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ट्रैफिक। (प्रतीकात्मक तस्वीर: PTI)

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संजय सिंह, पटना: बिहार में अब ओवरलोड वाहनों पर निगरानी रखी जाएगी। अगर ऑटो, बस जैसे किसी वाहन से ओवरलोडिंग की वजह से दुर्घटना होती है तो वाहन मालिक के अलावा चालक समेत अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इस धारा में न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। 

एडीजी ने हाल के महीनों में हुई बड़े ऑटो हादसों का जिक्र करते हुए कहा कि 23 फरवरी को मसौढ़ी में हुए ऑटो हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसी तरह 29 मई को डुमरिया में 4, 31 जुलाई को आदर्श नगर में 3 और 23 अगस्त को दनियावां से आगे शाहजहांपुर के पास ऑटो हादसे में 9 महिलाओं की मौत हो गई थी। 

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ओवरलोडिंग की वजह से हो रहे हादसे  

ये सभी हादसे ओवरलोडिंग की वजह से हुए हैं। इन मामलों की जांच करके बीएनएस की धारा 105 के तहत मामला दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वह पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन के सभागार में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। 

ओवरलोडिंग की तो दर्ज होगी FIR

जहानाबाद में कुछ दिन पहले स्कूल बस में छेद से गिरकर बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया था। सुधांशु कुमार ने कहा कि इस मामले में भी सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन मामलों में सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

ऑटो ड्राइवरों पर भी सख्त हुई पुलिस

एडीजी ने कहा कि शहरों में ऑटो के कारण जाम की समस्या होती है। सभी चौक-चौराहों के 50 मीटर आगे या पीछे ही ऑटो को खड़ा करने का सख्त निर्देश दिया गया है। अगर ऑटो, टुकटुक समेत अन्य कोई वाहन चलाते हुए कहीं भी नाबालिग पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी बीएनएस की सख्त धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। 

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ई रिक्शा पर नहीं जाएंगे स्कूली बच्चे 

किसी मालवाहक ऑटो या अन्य वाहनों पर व्यक्ति को ढोने पर पूरी तरह से मनाही है। ई-रिक्शा पर स्कूली बच्चों के परिवहन को पहले से ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे सभी मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लोगों से भी ओवरलोडिंग के खिलाफ आवाज उठाने की अपील 

एडीजी ने कहा है कि अभी ऑटो वालों को समझाया जा रहा है। इसके बाद भी वह नहीं मानते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों से भी अपील करते हुए कहा ओवरलोडेड वाहनों पर बैठने से परहेज करें और गलत वाहन चलाने वालों के खिलाफ आवाज उठाएं। स्कूलों में भी ट्रैफिक नियमों की जानकारी देनी चाहिए।

 

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