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जमीन विवाद में अब बिहार पुलिस नहीं कर पाएगी जबरदस्ती, 1 फरवरी से नया कानून लागू

बिहार सरकार एक फरवरी से नया कानून लागू करने जा रही है। इस कानून के लागू होने के बाद अब पुलिस जमीनी विवादों में सिर्फ कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की भूमिका निभाएगी।

Bihar Police

सांकेतिक तस्वीर, Photo Credit: PTI

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संजय सिंह, पटना। बिहार में जमीन पर जबरदस्ती कब्जा दिलाने में पुलिस आगे रहती है। जमीन को लेकर हिंसा की घटना कोई बड़ी बात नहीं है। कई पुलिसवालों ने तो जमीन के कारोबार को अपना धंधा बना लिया है। पुलिस के इस रवैये की शिकायत लगातार सरकार को मिल रही थी। अब इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एक फरवरी से नया नियम लागू करने जा रही है। इस नए नियम के लागू होने से जमीनी मामलों में पुलिस की भूमिका सीमित हो जाएगी। 

 

यह पहली बार नहीं है जब बिहार में इस तरह के नियम लागू किए जा रहे हैं। इससे पहले भागवत झा आजाद जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बिहार के पुलिस महानिदेशक के पद पर जेएस कुरैशी को बैठाया था। कुरैशी ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों को जमीन विवाद में सीधे हस्तक्षेप करने से रोक लगा दी थी। कुछ दिनों तक इसका व्यापक असर देखने को भी मिला, लेकिन उनके हटने के बाद फिर से पुलिस जमीन के धंधे में संलिप्त हो गई।

 

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अवैध कमाई का जरिया

इस नए कानून की चर्चा अब पूरे बिहार में है। पुलिस मुख्यालय के एक सीनियर अधिकारी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके ही महकमे के कई अधिकारी जमीन के कारोबार से जुड़कर अवैध कमाई कर रहे हैं। पुलिस कानून व्यवस्था संभालने के वजाय विवादास्पद जमीन पर दखल दिलवाने या फिर निर्माण कार्य करवाने का कार्य बेरोकटोक तरीके से कर रही है। ऐसे मामलों की शिकायत लगातार मिल रही थी। अपने फायदे के लिए पुलिस वाले कई बार गैर कानूनी तरीके से जमीनी मामलों में दखल देते हैं।  

कारवाई के पहले लेना होगा आदेश

भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में लगातार पुलिसकर्मियों की ज्यादती की शिकायत मिल रही थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी और प्रधान सचिव सीके अनिल ने एक स्पष्ट आदेश जारी किया है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को हिदायत दी है कि उनका काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना है। किसी भी तरह की कारवाई बिना सक्षम अधिकारी के आदेश का पुलिस अकेले नहीं कर सकती है।

 

 यदि भूमि विवाद की सूचना मिलती है तो उसका पूरा विवरण स्टेशन डायरी में दर्ज करना होगा। हर शनिवार को भूमि विवाद को लेकर होनेवाली बैठक में अंचलाधिकारी के संज्ञान में ऐसे मामले को लाना होगा। यदि कोई पुलिसकर्मी सीधे इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नया नियम एक फरवरी से लागू होगा। इस नियम के लागू होने से पुलिस की दखल कम होगी। 

 

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क्या बोले डिप्टी सीएम?

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि भूमि विवाद में अब पुलिस की मनमानी नही चलेगी। भूमि विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। उन्हें लगातार पुलिस की शिकायत मिल रही थी। अब पुलिस अपनी मनमानी नही कर पाएगी। पुलिस का सिर्फ विधि व्यवस्था बनाए रखना होगा। यदि कोई पुलिसवाले मनमानी करते पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।


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