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साड़ी पहनते ही उड़ गया रंग! कोर्ट ने दिया रु36,500 भुगतान करने का आदेश

सुनवाई करते हुए तीन जजों की पीठ ने कहा कि ग्राहक-हितैषी नहीं होने वाले व्यापारियों की ऐसी कार्रवाइयों के सामने अदालतें चुप नहीं रह सकतीं।

Ernakulam District Consumer court

प्रतीकात्मत तस्वीर।

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केरल के एर्नाकुलम जिले में एक दुकानदार को अपने एक ग्राहक को 16,500 रुपये की साड़ी बेचना महंगा पड़ा गया। दरअसल, ग्राहक ने सगाई समारोह के लिए दुकानदार से एक साड़ी खरीदी थी लेकिन साड़ी पहनने के पहले ही दिन उसका रंग उड़ गया। ग्राहक ने इतनी महंगी साड़ी का रंग उड़ने की शिकायत उपभोक्ता कोर्ट में कर दी। अब कोर्ट ने दुकानदार  को हर्जाने के रूप में ग्राहक को 36,500 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।

 

एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण कोर्ट ने अलप्पुझा की साड़ी की दुकान IHA डिजाइन्स को ग्राहक को कुल 36,500 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। ग्राहक ने शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत दर्ज करवाई थी।

 

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89,199 रुपये की 14 साड़ियां खरीदी

शिकायतकर्ता का नाम जोसेफ निक्लावोस है। जोसेफ एर्नाकुलम के कूवप्पाडी के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी बहन की सगाई में पहनने के लिए अपनी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के लिए स्टोर से 89,199 रुपये की 14 साड़ियां खरीदी थीं। इसमें 16,500 रुपये की कीमत वाली एक साड़ी पहनने के तुरंत बाद फीकी पड़ गई। इस घटना से परिवार को स्पेशल ओकेजन पर परेशानी हुई।

 

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'अदालतें चुप नहीं रह सकतीं'

कोर्ट ने पाया कि ग्राहक की शिकायत का जवाब देने में कंपनी की नाकाम रही, जो अनैतिक व्यावसायिक आचरण के बराबर है। डी बी बीनू, वी रामचंद्रन और टी एन श्रीविद्या की पीठ ने कहा, 'ग्राहक-हितैषी नहीं होने वाले व्यापारियों की ऐसी कार्रवाइयों के सामने अदालतें चुप नहीं रह सकतीं।'

 

इसके बाद कंज्यूमर कोर्ट ने IHA डिजाइन्स को साड़ी की कीमत (₹16,500) वापस करने और 45 दिनों के भीतर मुआवजे और मुकदमे की लागत के रूप में अतिरिक्त 20,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। वहीं, शिकायतकर्ता की ओर से वकील एल्विन ज्वेल एस एस पेश हुए थे।

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