दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 सितंबर को धौला कुआं में हुई बीएमडब्ल्यू दुर्घटना की आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दे दी है। कोर्ट ने गगनप्रीत को एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गगनप्रीत कौर को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है।
बता दें कि इसी महीने 14 सितंबर को रिंग रोड पर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास एक बीएमडब्ल्यू कार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में डिप्टी सिक्रेट्री को कुचल दिया था। अधिकारी एक बाइक पर सवार थे, जिसे तेज रफ्तार BMW ने टक्कर मार दी थी। अधिकारी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। अधिकारी का नाम 52 साल के नवजोत सिंह नाम था।
यह भी पढ़ें: आई लव मोहम्मद पर रार, तौकीर रजा गिरफ्तार, यूपी में बवाल की पूरी कहानी
इस हादसे में अधिकारी की पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गई थीं जबकि 2 अन्य घायल हुए थे।
BMW से मोटरसाइकिल को मार दी टक्कर
घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया था कि BMW एक महिला चला रही थी और उसी की कार ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस का कहना है कि नवजोत सिंह मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनकी पत्नी पीछे बैठी थीं। कार चला रही महिला और उसके साथ मौजूद उसके पति ने नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को टैक्सी से अस्पताल पहुंचाया।
यह भी पढ़ें: मुंगेर में बवाल, दो पक्षों जमकर हुई फायरिंग; जमीन का विवाद
अधिकारी ने मौके पर ही तोड़ दिया दम
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अस्पताल पहुंचने से पहले अधिकारी ने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना में बीएमडब्ल्यू चलाने वाली महिला और उसके पति भी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।