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फिरोजाबाद में मासूम को जमीन पर पटककर मारने वाले दरिंदे को फांसी की सजा

फिरोजाबाद जिला अदालत ने डेढ़ साल की मासूम की सड़क पर पटककर हत्या मामले में विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को फांसी की सजा सुनाई है।

Firozabad district court

पुलिस हिरासत में आरोपी।

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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला अदालत ने डेढ़ साल की मासूम की सड़क पर पटककर हत्या मामले में विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को फांसी की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय के जज ने जितेंद्र पाठक को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। जितेंद्र ने फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 30 मई को डेढ़ साल के मासूम आरव की जमीन पर पटककर नृशंस हत्या कर दी थी।

 

इस सनसनीखेज हत्याकांड की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड के महज 6 दिन में चार्जशीट दाखिल की, जबकि कोर्ट ने घटना के सिर्फ 40 दिन के भीतर फैसला सुना दिया।

 

 

 

फिरोजाबाद के जिला जज डॉ. बब्बू सारंग ने घटना के रिकॉर्ड 40 दिनों के अंदर फैसला सुनाया।

सरकारी वकील ने क्या कहा?

इस मामले में सरकारी वकील राजीव उपाध्याय प्रियदर्शी ने कहा, 'आज इस घटना को एक महीना और दस दिन हो गए हैं। शिकोहाबाद पुलिस स्टेशन के तहत यादव कॉलोनी में, विराज नाम के एक आरोपी ने डेढ़ साल के बच्चे को बार-बार जमीन पर पटका, जिससे उसकी मौत हो गई। कोर्ट में हमारी तरफ से तेरह गवाहों ने गवाही दी और इसी को देखते हुए जिला जज डॉ. बम्बू सारंग ने आज आरोपी विराज को मौत की सजा सुनाई है।'

 

 

तेजी से पूरी की गई सुनवाई

इस मामले की सुनवाई तेजी से पूरी की गई। पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए साक्ष्य जुटाए। गुरुवार को जिला जज ने अंतिम सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया था। इसके बाद शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे जिला एवं सत्र न्यायालय, फिरोजाबाद में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी को पेश किया गया। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को सजा-ए-मौत सुनाई।


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