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हैदराबाद: हाई स्पीड में कार चला रहा था सांसद का बेटा, टक्कर से महिला की मौत

हैदराबाद में राज्यसभा सांसद के बेटे की तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 26 साल की महिला की मौत हो गई है। आरोप है कि बेकाबू लग्जरी एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से यह हादसा हुआ था।

Hyderabad Speeding Car Accident

आरोपी लिंगमानेनी संजुश- मृतका भारती मुखी, Photo Credit-Social Media

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हैदराबाद के माधापुर इलाके में कार की टक्कर से हुई महिला की मौत के मामले में राज्यसभा सांसद के बेटे पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी लिंगमानेनी संजुश जनसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद लिंगमानेनी रमेश का बेटा है। आरोप है कि संजुश की बेकाबू लग्जरी एस्टन मार्टिन कार की टक्कर से यह हादसा हुआ था। इस हादसे में 26 वर्षीय भारती मुखी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह हाई स्पीड में और लापरवाही से कार चला रहा था।  

 

घटना वाले दिन भारती मुखी और उनकी सहकर्मी पूजा अशोक अलोन दोपहर करीब 3 बजे आईटीसी कोहेनूर क्षेत्र में खाना लेने गई थीं। लौटते समय जब भारती इनऑर्बिट मॉल के सामने सड़क पार करते वक्त वह तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन कार की चपेट में आ गईं। 

 

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महिला के सिर पर आईं गंभीर चोटें

इस हादसे में भारती के सिर में गंभीर चोटें आईं, काफी ज्यादा खून बहा। पुलिस के मुताबिक, महिला को जुबली हिल्स के अपोलो अस्पताल ले जाया गया। यहां पर इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाद में दोस्त पूजा ने स्टोर मैनेजर अश्विन कुमार को सूचना दी, जिसने पुलिस को फोन किया। प्राथमिकी में कहा गया है कि जब भारती का एक्सीडेंट हुआ, कार तेज गति से और लापरवाही से चलाई जा रही थी। 

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

पुलिस ने मृतका भारती मुखी के स्टोर मैनेजर पंजाला अश्विन कुमार की शिकायत पर माधापुर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। शिकायत में कहा गया कि आरोपी की कार तेज गति और लापरवाही से चलाई जा रही थी। जांच में पुलिस ने जनसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद लिंगमानेनी रमेश के 21 वर्षीय बेटे लिंगमानेनी संजुश को हादसे के समय एस्टन मार्टिन कार (नंबर TG-09-G-0666) चलाने वाला व्यक्ति बताया।

 

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया, जो लापरवाही या तेज रफ्तार से वाहन चलाने के कारण हुई मौत से संबंधित है और गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आती। अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि यह धारा जमानती अपराध है और इसमें अधिकतम सजा सात साल से कम है। हालांकि, पुलिस ने आरोपी को नोटिस जारी कर दिया है। जांच अभी जारी है।

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