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ज्यादा किराया नहीं दिया तो रैपिडो ड्राइवर ने पीटा, वीडियो वायरल किया

पैसेंजर के मुताबिक रैपिडो ड्राइवर ने कुछ और लोगों को बुलाकर उसकी भतीजी के सामने उसे पीटा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

Representational Image। Photo Credit: AI Generated

प्रतीकात्मक तस्वीर । Photo Credit: AI Generated

हैदराबाद के गचिबोवली के AIG अस्पताल के सामने 15 सितंबर को एक रैपिडो कैब ड्राइवर ने एक पैसेंजर पर हमला कर दिया। यह घटना तब हुई जब यात्री ने एक्स्ट्रा किराया देने से इनकार कर दिया और बुकिंग रद्द कर दी। पीड़ित ने गुरुवार को रायडुर्गम पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।

 

उप्पल के रहने वाले 34 साल के बालाजी ने अपनी शिकायत में बताया कि वह अपनी भतीजी को चेकअप के लिए AIG अस्पताल ले गए थे। रात 10 बजे के करीब, उन्होंने घर जाने के लिए रैपिडो कैब बुक की। कैब ड्राइवर एन. सुरेश को इसकी बुकिंग मिली।

 

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‘मांगे ज्यादा पैसे’

बालाजी ने बताया, 'ड्राइवर ने मुझे फोन किया और पिकअप पॉइंट पर आने से पहले ऐप में दिखाए गए किराए के अलावा अतिरिक्त पैसे मांगे।' जब बालाजी ने अतिरिक्त पैसे देने से मना किया, तो दोनों के बीच बहस हो गई। इसके बाद बालाजी ने बुकिंग रद्द कर दी।

 

कुछ ही मिनटों बाद, सुरेश अपने तीन साथियों के साथ AIG अस्पताल के सामने पहुंच गया और बालाजी को ढूंढने लगा। बालाजी ने तब तक दूसरी कैब बुक कर ली थी और ड्राइवर से अस्पताल के मुख्य गेट पर मिलने को कहा। लेकिन सुरेश और उसके साथियों ने नई कैब को रोक लिया और ड्राइवर के फोन से बालाजी की पहचान की।

‘पेट में मारा मुक्का’

बालाजी ने शिकायत में कहा, 'उनमें से एक ने मेरे पेट में मुक्का मारा और चारों ने मेरी भतीजी के सामने मुझे गालियां दीं। उन्होंने मेरे साथ और ज्यादा मारपीट करने की धमकी दी और माफी मांगने के लिए मजबूर किया। उन्होंने मुझे उनके पैर छूने के लिए घुटनों पर बैठाया और इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया।'

 

यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें बालाजी को नशे में धुत यात्री के रूप में दिखाया गया, जिसे कैब ड्राइवरों ने सबक सिखाया। बालाजी ने कहा, 'इस वीडियो ने मुझे और मेरे परिवार की बहुत बेइज्जती की। कृपया आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें और वीडियो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटवाएं।'

 

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पुलिस ने दर्ज की शिकायत

रायडुर्गम पुलिस ने गुरुवार को सुरेश और उसके साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 115(2) (चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), और 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की मंशा) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने कहा, 'हम आरोपी ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वीडियो को विभिन्न प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए उनके प्रशासकों से संपर्क कर रहे हैं।'

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