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कुल्लू में अवैध भांग की खेती पर शिकंजा, नष्ट किए गए 13,543 पौधे

कुल्लू में भांग की अवैध खेती को नष्ट करने का अभियान शुरू किया गया है। पुलिस ने दो दिन के भीतर जिले के कई इलाकों में 13,543 पौधे नष्ट किए हैं।

कुल्लू में भांग की अवैध खेती, Photo Credit-Kullu Police

कुल्लू में भांग कि अवैध खेती, Photo Credit-Kullu Police

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हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अवैध भांग की खेती के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में जिला पुलिस की अलग-अलग टीमों ने चार स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 13,543 अवैध भांग के पौधे नष्ट किए हैं। पुलिस ने सभी मामलों में अज्ञात लोगों के खिलाफ एनडीपीएस ऐक्ट के तहत केस दर्ज किए हैं। अब पुलिस का फोकस इन खेतों और क्षेत्रों में अवैध खेती कराने वालों की पहचान और गिरफ्तारी पर है।
 
पुलिस के अनुसार, अवैध नशे के कारोबार और भांग की खेती पर अंकुश लगाने के लिए थाना स्तर पर लगातार गश्त और निगरानी की जा रही है। इसी दौरान पुलिस टीमों को अलग-अलग क्षेत्रों में भांग के पौधे मिले। पुलिस ने मौके पर ही नियमानुसार पौधों को नष्ट किया और संबंधित मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी।
 

मनीकर्ण में दो जगह मिली सबसे अधिक खेती

मनीकर्ण थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग कार्रवाइयों में 11,800 पौधे बरामद कर नष्ट किए गए। 25 सितंबर को पुलिस टीम ने गश्त के दौरान कुपाधार ग्राहण क्षेत्र में करीब 10 हजार अवैध भांग के पौधे पाए। पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। इसके बाद 1 अक्तूबर को योरम थाच क्षेत्र में करीब 1,800 पौधे पाए गए। पुलिस ने इन्हें भी मौके पर नष्ट किया और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
 
30 सितंबर को पुलिस थाना भुंतर की टीम ने नरोगी क्षेत्र में गश्त के दौरान करीब 1,200 अवैध भांग के पौधे चिह्नित किए। नियमानुसार इन्हें नष्ट करने के बाद अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत केस दर्ज किया गया। इसी दिन पुलिस थाना सैंज की टीम ने गांव बेकर में कार्रवाई करते हुए करीब 543 भांग के पौधे बरामद किए। पुलिस ने पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
 

कहां कितने पौधे नष्ट किए गए?

मनीकर्ण कुपाधार ग्राहण: 10,000
भुंतर नरोगी: 1,200
सैंज बेकर: 543
मनीकर्ण योरम थाच: 1,800
कुल चार स्थान: 13,543

अब खेती कराने वालों तक पहुंचेगी पुलिस

पुलिस के लिए अब इन मामलों में केवल पौधों को नष्ट करना ही नहीं, बल्कि अवैध खेती के पीछे शामिल लोगों की पहचान करना भी अहम है। दर्ज मामलों में आरोपी फिलहाल अज्ञात हैं। पुलिस संबंधित क्षेत्रों में जानकारी जुटाने के साथ अवैध खेती में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत कैनाबिस (भांग) से संबंधित अवैध खेती और अन्य गतिविधियों के मामलों में कार्रवाई का प्रावधान है। कुल्लू पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध नशे और विशेषकर भांग की खेती के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।


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