राजस्थान के जयपुर में सोमवार 8 जून 2026 की सुबह से एक बहुत बड़ा अवैध निर्माण हटाने का काम शुरू होने जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की टीम जगतपुरा इलाके में सड़क और नंदपुरी अंडरपास को चौड़ा करने के लिए यह कार्रवाई करेगी। इस रास्ते में 5 धार्मिक ढांचे आ रहे हैं जिनमें एक मस्जिद, दो मंदिर, एक सत्संग भवन और एक मजार शामिल हैं। इन सभी को हटाया जाना है। इस बड़े काम को देखते हुए शहर में कोई लड़ाई-झगड़ा न हो और लोग गलत खबरें न फैला सकें इसलिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। शहर के कई इलाकों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने सुरक्षा के लिए शहर में दो हफ्ते के लिए कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी हैं।
संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार ने पुलिस की सलाह पर इंटरनेट बंद करने का सरकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक रविवार 7 जून 2026 की रात 12:00 बजे से लेकर सोमवार 8 जून 2026 की रात 12:00 बजे तक पूरे 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट के साथ-साथ बड़े मैसेज भेजने पर रोक रहेगी। लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया ऐप भी नहीं चला पाएंगे। लोगों की सहूलियत के लिए फोन पर नॉर्मल बात करने की सेवा चालू रहेगी।
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इन इलाकों में रहेगा इंटरनेट बंद
यह इंटरनेट बैन जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधीन आने वाले गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आदर्श नगर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जलूपुरा, संजय सर्किल, शास्त्रीनगर, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर, जयसिंहपुरा खोर, बनीपार्क, कानोता, तूंगा, आंधी, जमवारामगढ़, सामोद, रायसर, गोविंदगढ़, चंदवाजी, शाहपुरा, अचरोल, विराटनगर, पावटा, प्रागपुरा और मनोहरपुर जैसे थानों और इलाकों में पूरी तरह लागू रहेगा। हालांकि प्रशासन ने झालाना डूंगरी में बने 'राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर' और उसके आसपास के दायरे को इस पाबंदी से पूरी तरह बाहर रखा है।
दो हफ्ते के लिए शहर में धारा 163 लागू
इंटरनेट बंद करने के साथ ही जयपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस ने शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है जिसे पहले धारा 144 कहा जाता था। यह नियम 7 जून की शाम 6:00 बजे से ही लागू हो गया है और 22 जून 2026 की रात तक यानी पूरे दो हफ्ते तक चलेगा। इस नियम के तहत जयपुर में सड़कों, चौराहों या किसी भी सरकारी जगह पर बिना इजाजत के कोई रैली, जुलूस, धरना या मीटिंग नहीं की जा सकती। एक जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोगों के जुटने पर भी रोक है। हालांकि, शादी-ब्याह और अंतिम संस्कार जैसे जरूरी कामों को इस नियम से पूरी छूट दी गई है।
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साइबर यूनिट रखेगी लगातार नजर
जयपुर के पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने साफ चेतावनी दी है कि इस कार्रवाई के दौरान अगर किसी ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस की स्पेशल साइबर यूनिट सोशल मीडिया और इंटरनेट पर दिन-रात नजर रख रही है। अगर कोई भी इंसान भड़काने वाली पोस्ट, वीडियो, फोटो या झूठी खबर शेयर या फॉरवर्ड करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ तुरंत केस दर्ज करेगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर भरोसा न करने की बात कही है।