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महिला बनकर नाबालिग से किया रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

शख्स ने नाबालिग को टीवी देखने के बहाने घर बुलाया था और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत उसे दोषी माना है।

Court verdict

बरेपी की जिला अदालत ने सुनाया फैसला। (तस्वीर- सांकेतिक Meta AI)

उत्तर प्रदेश की बरेली जिला अदालत ने नाबालिग से रेप के दोषी शख्स को 20 साल की सजा सुनाई है। शख्स खुद को ट्रांसजेंडर महिला ट्रांसजेंडर बताता था। जांच में यह सामने आया कि वह महिला नहीं पुरुष है। वह शख्स बरेली में एक अरसे से महिला के तौर पर रह रहा था। वह साड़ी पहनता और महिलाओं की तरह ही पोशाक पहनता था।

बरेली शहर के पुलिस अधीक्षक मानुष पारीक ने कहा है कि आरोपी खुद को महिला ट्रांजेंडर बता रहा था लेकिन जब मेडिकल जांच हुई तो हकीकत सामने आई। SGPGI लखनऊ में आरोपी शख्स का मेडिकल किया गया तो पता चला कि वह शारीरिक रूप से पुरुष है।

टीवी देखने के लिए बुलाया, रेप किया
बरेली के मीरगंज इलाके में बीते साल अगस्त में रेप की यह वारदात हुई थी। फारिन किन्नर नाम के शख्स पर आरोप था कि उसने एक बच्ची को टीवी दिखाने का लालच दिया और उसके साथ रेप किया। शख्स ने धमकी दी थी कि वह उसे जान से मार देगी अगर उसने इसके बारे में किसी और से कहा।

कौन है गुनहगार?
पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार को यह फैसला सामने आया है। पॉक्सो कोर्ट-3 के विशेष जज उमाशकंर खार ने फारिन किन्नर को दोषी ठहराया है कोर्ट ने मेडिकल जांच और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। शख्स खुद को किन्नर समुदाय का बताता था, उसकी हकीकत सामने आई तो पता चला कि वह पुरुष है। 

खुद को बताया किन्नर, निकला पुरुष
फारिन को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 12000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। फारिन किन्नर के वकील ने दावा किया है कि फारिन किन्नर है, वह महिलाओं के कपड़े पहनती है और बलात्कार करने में सक्षम नहीं है। कोर्ट ने सबूतों की जांच की और गवाहों के बयानों के आधार पर यह तय किया कि शख्स दोषी है।

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