मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक महिला की शिकायत पर उप जिलाधिकारी (SDM) के खिलाफ शादी का झांसा देकर कथित तौर पर यौन शोषण करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि महिला ने एसडीएम के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं।
मुरैना के सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान यादव ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसकी मुलाकात एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए हुई थी। जानकारी होने के बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई।
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गेस्ट हाउस में ले जाकर गलत काम
उन्होंने बताया कि शिकायत के मुताबिक, उप जिलाधिकारी ने महिला से जनदीकियां बढ़ाने के बाद उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। महिला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। महिला का आरोप है कि 30 मार्च 2025 को अधिकारी उसे कार से मुरैना स्थित एक गेस्ट हाउस में ले गया, जहां उसकी इच्छा के खिलाफ उससे शारीरिक संबंध बनाए।
ग्वालियर के फ्लैट पर भी ले गया
शिकायत में कहा गया कि अधिकारी ने सबलगढ़ में उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के पद पर तैनाती के दौरान सरकारी आवास में भी कथित तौर पर उसका यौन शोषण किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी उसे ग्वालियर स्थित एक फ्लैट में ले गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
महिला का दावा है कि यह संबंध 30 मार्च 2025 से तीन जून 2026 तक जारी रहा। उसने आरोप लगाया कि अब अधिकारी उससे शादी करने से मना कर रहा है। महिला ने बताया है कि पुलिस में शिकायत करने पर उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है।
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पहले भी विवादों में रह चुका है SDM
पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत पर बुधवार को सिविल लाइन थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 (विवाह के झूठे वादे सहित कपटपूर्ण तरीके से सहमति प्राप्त कर यौन संबंध स्थापित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया।
उदयभान यादव ने बताया कि मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, संबंधित उप जिलाधिकारी पहले भी विवादों में रह चुके हैं। सितंबर 2025 में महिलाओं के साथ कथित अभद्र व्यवहार के आरोपों के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था।