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शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों की गाड़ी भी नहीं होगी सीज? हाई कोर्ट का फैसला

हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस के पास इस आधार पर गाड़ियों को सीज करने का अधिकार नहीं है कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति नशे की हालत में पाया गया था।

Telangana High Court

प्रतीकात्मक तस्वीर। Photo Credit- AI Sora

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तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा कि पुलिस अधिकारियों के पास इस आधार पर गाड़ी को रोकने या जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है कि कार चलाने वाला व्यक्ति नशे की हालत में पाया गया था। कोर्ट के इस फैसले से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। 

 

इसके अलावा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर नशे में धुत ड्राइवर के अलावा उसके साथ कोई और नहीं है, तो पुलिस को कार वापस लेने के लिए उसके सबसे करीबी रिश्तेदार या दोस्त को जानकारी देनी होगी।

2021 के फैसले का दिया हवाला 

जस्टिस ईवी वेणुगोपाल ने अपने आदेश में 2021 की एक याचिका में एक फैसले का जिक्र किया। इस याचिका में इस बारे में विस्तार से गाइडलाइंस दी गई थीं कि पुलिस को नशे में गाड़ी चलाने के मामलों में शामिल लोगों से कैसे निपटना चाहिए।

 

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हाई कोर्ट ने कहा क्या है?

हाई कोर्ट ने कहा, 'पुलिस अधिकारियों के पास इस आधार पर गाड़ियों को सीज करने का अधिकार नहीं है कि गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति नशे की हालत में पाया गया था। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चलाता है और पुलिस अधिकारी उसे नशे की हालत में पाता है और वह व्यक्ति गाड़ी चलाने में असमर्थ है, तो पुलिस के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब्त करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में पुलिस गाड़ी को सीज कर सकता और गाड़ी को सुरक्षित कस्टडी में लेकर सबसे पास के पुलिस स्टेशन या सही जगह पर रख सकता है।' 

 

कोर्ट ने साथ ही कहा कि पुलिस की यह ड्यूटी है कि वह उक्त गाड़ी को या तो मालिक को या किसी ऐसे अधिकृत व्यक्ति को दे दे जो नशे की हालत में न हो और जो गाड़ी चलाने की स्थिति में हो। कोर्ट ने कहा कि गाड़ी उसे ही दी जाए, जिसके पास वैध लाइसेंस हो।

 

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ड्राइवर शराब के नशे में पाया जाता है तो...

हाई कोर्ट ने कहा कि अगर गाड़ी का ड्राइवर शराब के नशे में पाया जाता है, तो उसे गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मगर, इसमें कहा कि अगर पुलिस को ड्राइवर के साथ कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है जो नशे में नहीं है और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ऐसे व्यक्ति को गाड़ी को सीज किए बिना गाड़ी चलाने की इजाजत देना होगा।


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