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1700 की चप्पल महीनेभर में टूटी; कोर्ट ने कहा- शोरूम मैनेजर को अरेस्ट करो

सीतापुर में 1,700 रुपये की चप्पल महीनेभर में ही टूट जाने का मामला उपभोक्ता अदालत में पहुंचा। इसके बाद उपभोक्ता अदालत ने शोरूम मैनेजर की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर। (AI Generated Image)

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उत्तर प्रदेश के सीतापुर में चप्पल न बदलने पर उपभोक्ता अदालत ने शोरूम के मैनेजर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। मैनेजर के खिलाफ अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने सीतापुर के एसपी को शोरूम मैनेजर को गिरफ्तार कर 2 जनवरी को पेश करने का आदेश दिया है।

 

यह मामला 2022 से शुरू हुआ था, जब एक शख्स ने लिबर्टी शोरूम से 1,700 रुपये की चप्पल खरीदी थी। चप्पल पर 6 महीने की गारंटी थी लेकिन वह एक महीने में ही टूट गई। उसने शोरूम से इसे बदलने को कहा लेकिन शोरूम मैनेजर टालमटोल करता रहा।

 

शोरूम मैनेजनर ने न तो उसको दूसरी चप्पल दी और न ही पैसे लौटाए। उपभोक्ता अदालत से नोटिस मिलने के बाद भी वह पेश नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया।

 

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, 17 मई 2022 को आरिफ नाम के शख्स ने लिबर्टी शोरूम से 1,700 रुपये की चप्पल खरीदी थी।

 

शोरूम मैनेजर मोहम्मद उस्मान ने उसे चप्पल पर 6 महीने की गारंटी दी थी। आरिफ ने आरोप लगाया कि एक महीने के अंदर ही चप्पल टूटने लगी। इसके बाद वह शोरूम गया लेकिन मैनेजर ने चप्पल बदलने को कहा।

 

जोर-जबरदस्ती करने पर मैनेजर चप्पल तो रख ली लेकिन न तो नई चप्पल दी और न पैसे लौटाए। आखिरकार अक्टूबर 2022 को आरिफ ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की।

 

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अवहेलना की, अब होगी गिरफ्तारी

आरिफ की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने कई बार शोरूम मैनेजर को नोटिस भेजा लेकिन वह न तो पेश हुए और न ही अपना पक्ष रखा।

 

8 जनवरी 2024 को अदालत ने आदेश दिया कि वह आरिफ को चप्पल के 1,700 रुपये, मानसिक उत्पीड़न के लिए 2,500 रुपये और अदालती मुकदमेबाजी के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करे। फिर भी इस आदेश का पालन नहीं हुआ।

 

इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने शोरूम मैनेजर मोहम्मद उस्मान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए 2 जनवरी को पेश करने का आदेश दिया है।

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