हरियाणा के गुरुग्राम से एक महिला को गिरफ्तार किया है। इस महिला का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह अपना किचन दिखाते हुए कह रही थी कि उसने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए बीफ पकाया है। महिला ने यह वीडियो बकरीद के मौके पर बनाया था और कहा था कि शुभेंदु अधिकारी ने इस बार पश्चिम बंगाल में कुर्बानी नहीं होने दी इसलिए उसने बीफ पकाया है। इस वीडियो में महिला शुभेंदु को भी न्योता दे रही थी। अब महिला के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
पुलिस ने बताया कि गुरुग्राम के चक्करपुर गांव में घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने वाली पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर की रहने वाली है। महिला का नाम ज्योत्सना बीबी है और उसे धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में गिरफ्तार करके उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 30 मई को चक्कपुर पुलिस चौकी को कथित तौर पर गोमांस पकाने से संबंधित एक वीडियो के बारे में जानकारी मिली।
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चक्कपुर गांव के निवासी दिनेश यादव ने पुलिस से शिकायत करते हुए वीडियो दिखाया जिसमें संबंधित महिला कथित तौर पर यह कहती दिखी, ‘मैंने आपके (पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री) लिए कुछ गोमांस पकाया है। आपने मुझे इस बार कुर्बानी नहीं करने दी।’ वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला अपने घर के किचन में खड़ी है और कड़ाही में कुछ दिखा रही है। वह शुभेंदु अधिकारी को भी न्योता देती और कहती है कि उनके लिए ही बीफ पकाया है।
30 को गिरफ्तार, अब न्यायिक हिरासत
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सेक्टर 29 थाने में एफआईआर दर्ज करके 30 मई को ज्योत्सना बीबी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मंगलवार को ज्योत्सना बीबी के वकील ने जमानत अर्जी दायर की लेकिन जमानत नहीं मिली। अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन की अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जून निर्धारित कर दी।
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शिकायतकर्ता के वकील सुंदर ने बताया कि आरोपी की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें मंगलवार को सुनी गईं और अगली सुनवाई 8 जून को होगी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमने आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रख लिया है। पुलिस ने अदालत में जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अगर आरोपी को रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है। मामले की जांच जारी है।'
इससे पहले मई में पश्चिम बंगाल सरकार ने अधिकारियों से फिट सर्टिफिकेट के बिना जानवरों के काटे जाने पर रोक लगा दी थी। यह मामला कोर्ट तक भी गया था लेकिन कोर्ट ने भी शुभेंदु अधिकारी सरकार के फैसले को ही बरकरार रखा था।