जीएसटी यानी वस्तु एंव सेवा कर भारत में टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए लाया गया रिफॉर्म है। यह 2017 में लागू हुआ था और अब हर बिजनेस के मालिक को, ट्रेडर या सर्विस देने वाले बिजनेस को जीएसटी पेमेंट करना जरूरी हो गया है। यह प्रक्रिया कई लोगों के लिए कन्फ्यूजन से भरी है और लोग आसानी से जीएसटी चालान जनरेट नहीं कर पाते हैं। हालांकि, यह प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है और आप घर बैठे ऑनलाइन जीएसटी का भुगतान कर सकते हैं।
यह प्रोसेस जीएसटी पोर्टल (gst.gov.in) पर होती है। आप घर बैठे चालान जेनरेट कर सकते हैं। यह चालान जेनरेट होने के बाद 15 दिनों तक वैध रहता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। इस चालान को जनरेट करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया आसानी से की जा सकती है।
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जीएसटी चालान क्या है?
जीएसटी चालान एक तरह का पेमेंट रिसीप्ट है, जो जीएसटी पोर्टल से जेनरेट होता है। इसमें कॉमन पॉर्टल आइडंटिफिकेशन (CPIN) होता है। यह 14 डिजिट का एक यूनिक कोड है। यह चालान टैक्स अमाउंट, ब्याज, जुर्माना या फीस को दिखाता है। चालान के बिना आप जीएसटी भुगतान नहीं कर सकते। चालान जनरेट करने से आपका पैसा सीधे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाता है, जो रिटर्न फाइलिंग में इस्तेमाल होता है। अगर आप ज्यादा पेमेंट कर देते हैं, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
जीएसटी भुगतान कब करना होता है?
जीएसटी पेमेंट की निर्धारित तारीख टैक्सपेयर की कैटेगरी पर निर्भर करती है। नियमित टैक्सपेयर को मासिक GSTR-3B फाइल करने से पहले पेमेंट करना होता है, जो आमतौर पर हर महीने की 20 तारीख तक है। क्वार्टरली रिटर्न वाले (QRMP स्कीम) को हर क्वार्टर के आखिरी महीने की 22 या 24 तारीख तक भुगतान करना पड़ता है। अगर निर्धारित तारीख तक आप जीएसटी भुगतान ना कर पाएं तो आपको जीएसटी की राशि पर सालान 18 प्रतिशत दर से ब्याज देना होगा।
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जीएसटी चालान कैसे जेनरेट करें?
जीएसटी चालान जेनरेट करना बहुत आसान है। आप प्री-लॉगिन या पोस्ट-लॉगिन मोड में चालान जनरेट कर सकते हैं। नियमित टैक्सपेयर ज्यादातर पोस्ट लॉगिन मोड में ही चालान जनरेट करते हैं।
- सबसे पहले gst.gov.in पर जाएं।
- अगर आप रजिस्टर्ड हैं, तो लॉगिन करें
- अगर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो डायरेक्ट क्रिएट चालान पर क्लिक करें।
- प्री-लॉगिन मोड में- GSTIN या Temp ID एंटर करें।
- अब 'Reason for Challan' चुनें, ( Tax Liability या Other Payment)
- डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट में अमाउंट भरें
- पेमेंट मोड चुनें
- कैप्चा एंटर करें और 'जनरेट चालान' पर क्लिक करें।
- इसको बाद चालान आपकी स्क्रीन पर होगा
- इसे डाउनलोड कर लें
पोस्ट-लॉगिन में प्रोसेस समान है, लेकिन यहां आपका GSTIN ऑटो फिल मिलोगा आपको दोबार से GSTIN नहीं भरना पड़ेगा।
कैसे कर सकते है भुगतान?
- ऑनलाइन- नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड
- ओवर द काउंटर (OTC)- बैंक में कैश या चेक से पेमेंट
ऑनलाइन मोड में भुगतान उसी समय क्रेडिट होता है, जबकि ऑफलाइन में 2 घंटे लग सकते हैं।
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जरूरी बातें
एक बार चालान जनरेट करने के बाद सिर्फ 15 दिनों तक वैध होता है। अगर आपके पास 15 दिन में भुगतान के लिए पैसा नहीं है तो चालान जनरेट ना करें। भुगतान करने के बाद हमेशा चालान हिस्ट्री में जाकर स्टेटस चेक करें। अगर किसी कारण से आपकी पेमेंट फेल हो जाती है तो नया चालान बनाकर पेमेंट कर सकते हैं डुप्लिकेट पेमेंट से बचें। अगर आपको जीएसटी से जुड़ा कोई कन्फ्यूजन है, तो हेल्पलाइन 1800-103-4786 पर कॉल कर सकते हैं।