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नया PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें? घर बैठे पता करें

अगर आपने पैन और आधार कार्ड लिंक कराया है तो उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक करना बेहद आसान है। कैसे, सही तरीका जान लीजिए।

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प्रतीकात्मक तस्वीर, Photo Credit- ChatGPT

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पैन और आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक हैं। बैंकिंग से लेकर आईटीआर फाइल करने और कई सरकारी सेवाओं का फायदा लेने तक, इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपने पैन और आधाक कार्ड लिंक कराने के लिए आवेदन किया है या पहले ही लिंक करा चुके हैं तो एक बार उसका स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि उनका पैन और आधार लिंक हो गया है लेकिन तकनीकी दिक्कत जैसे जानकारी मेल न खाना या आवेदन प्रोसेस में होने की वजह से लिंकिंग पूरी नहीं हो पाती।

 

अगर समय रहते इसका पता न चले तो बाद में आईटीआर फाइल करने या इनकम टैक्स से जुड़े दूसरे कामों के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि पैन और आधार लिंक स्टेटस चेक करने के लिए आपको किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप कुछ ही मिनट में यह जान सकते हैं कि आपका पैन और आधार सही से लिंक हुआ है या नहीं। 

 

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ऐसे चेक करें पैन-आधार लिंक स्टेटस

  • सबसे पहले Income Tax e-Filing Portal पर जाएं।
  • होम पेज पर 'Link Aadhaar' या 'View Link Aadhaar Status' विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब अपना PAN नंबर और 12 अंकों का Aadhaar नंबर दर्ज करें।
  • इसके बाद 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।
  • कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर आपका स्टेटस दिखाई देगा।

स्टेटस में क्या दिखाई देगा?

अगर स्क्रीन पर 'Linked' लिखा आता है तो इसका मतलब है कि आपका पैन और आधार सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है। ऐसे में आपको कोई और प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। अगर स्क्रीन पर 'Pending' दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन अभी प्रक्रिया में है। कुछ समय बाद दोबारा चेक किया जा सकता है। 

 

वहीं अगर 'Not Linked' या किसी तरह का एरर दिखाई देता है तो इसकी वजह पैन और आधार में दर्ज जानकारी का अलग होना भी हो सकता है। कई बार नाम, जन्मतिथि या जेंडर मेल नहीं खाने पर लिंकिंग पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में पहले जानकारी अपडेट करनी पड़ सकती है।

स्टेटस चेक करना क्यों जरूरी है?

पैन और आधार कार्ड लिंक है या नहीं यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों दस्तावेज कई सरकारी और वित्तीय कामों में साथ इस्तेमाल होते हैं। अगर लिंकिंग पूरी नहीं हुई है तो आईटीआर फाइल करने या इनकम टैक्स से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आपने पहले लिंकिंग के लिए आवेदन किया था तो एक बार उसका स्टेटस जरूर देख लें ताकि समय रहते किसी भी समस्या को ठीक कराया जा सके।

 

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अगर जानकारी मैच नहीं कर रही तो क्या करें?

अगर स्टेटस चेक करते समय एरर आता है या लिंकिंग नहीं हुई तो सबसे पहले पैन और आधार में दर्ज नाम, जन्मतिथि और दूसरी जानकारी को मिलाकर देखें। अगर किसी दस्तावेज में गलती है तो उसे अपडेट कराने के बाद दोबारा लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। कई मामलों में छोटी सी स्पेलिंग की गलती भी लिंकिंग में रुकावट बन जाती है।

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