जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वह डाक्यूमेंट होता है। स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराना हो, किसी सरकारी सेवा का फायदा लेना हो या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, हर जगह कुछ डाक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। इन्हीं डाक्यूमेंट्स में से एक बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र भी होता है। बर्थ सर्टिफिकेट एक जरूरी दस्तावेज माना जाता है। जन्म लेने के बाद यह बच्चे का पहला डॉक्यूमेंट होता है। बच्चे से जुड़े तमाम कामों और सरकारी योजनाओं में इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। नियम के अनुसार, बच्चे के जन्म के बाद 21 दिनों में इस सर्टिफिकेट को बनवा लेना चाहिए। अगर आपके बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ है, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट अस्पताल में ही बन जाता है।
अगर आपके बच्चे का जन्म घर पर हुआ है या फिर जन्म के समय आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं तो फिर आपको खुद से ही आवदेन करके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है। आप इसे घर बैठे आनलाइन भी बनवा सकते हैं। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बहुत सी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। वहीं, जिनके पास यह डाक्यूमेंट नहीं होता है वह सरकारी दफ्तरों में इसे बनवाने के लिए चक्कर काटता रहता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे घर बैठे आसानी से आप इसे बनवा सकते हैं?
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बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
▪️ बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड
▪️ निवास प्रमाण पत्र
▪️ दो पासपोर्ट साइज फोटो
▪️ माता-पिता के वोटर आईडी कार्ड
▪️ अस्पताल प्रमाण पत्र
▪️ ईमेल आईडी
▪️ मोबाइल नंबर
▪️ 10th का सर्टिफिकेट अगर बच्चे ने दसवीं पास कर ली हो
▪️ शपथ पत्र अगर बच्चे के जन्म के 1 साल बाद जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो तो
बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
बता दें कि बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सभी राज्यों का अलग-अलग पोर्टल होता है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको https://eservices.ndmc.gov.in/birth/ लिंक पर विजिट करना होगा।

वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp पर क्लिक करना होगा। यहां आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें मांगी गई जानकारियों को सही-सही भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद सारे डीटेल्स को दोबारा चेक करके ही सब्मिट करें। फॉर्म जमा करने के करीब 7-8 दिनों तक आपको इंतजार करना होगा। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
ऑफलाइन कैसे बनवाएं बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?
अगर आप ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नजदीकी नगरपालिका या नगर पंचायत में जाकर आवेदन फॉर्म लेना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को भरना होगा और फॉर्म के साथ ही सभी जरूरी डाक्यूमेंट की फोटो कॉपी भी लगानी होगी। इसके बाद संबंधित रजिस्ट्रार (नगर पालिका/ ग्राम पंचायत) में इन्हें जमा कर देना है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 1 सप्ताह बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा।
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बर्थ सर्टिफिकेट क्यों है जरूरी?
▪️ स्कूल-कॉलेज में एडमिशन के लिए।
▪️ ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए।
▪️ वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवाने के लिए।
▪️ एम्प्लॉयमेंट या नौकरी के लिए।
▪️ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए।
▪️ भूमि, प्रॉपर्टी से जुड़े दावों में मुकदमा करने के लिए।
▪️ गोद लिए, अनाथ, छोड़े हुए और सरोगेट बच्चों के साथ-साथ सिंगल मदर-फॉदर या अनमैरिड मां के बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए।
बर्थ सर्टिफिकेट खो जाने पर क्या करें?
अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहीं खो गया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसे आसानी से एक नया बनवा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने जन्म स्थान के स्थानीय महत्वपूर्ण रिकॉर्ड कार्यालय से संपर्क करें। एक आवेदन पत्र भरें और आवश्यक डाक्यूमेंट जमा करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आवेदन पत्र और आवश्यक डाक्यूमेंट्स में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं- एक पहचान प्रमाण की फोटो कॉपी, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या मतदाता पहचान पत्र। एक निवास प्रमाण की फोटो कॉपी, जैसे कि बिजली बिल, टेलीफोन बिल, या बैंक स्टेटमेंट। दो गवाहों के हस्ताक्षर वाले एक आवेदन पत्र। एक बार जब आप अपना आवेदन जमा कर देते हैं, तो आपको एक नया जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरे होने में आमतौर पर कुछ सप्ताह या महीने लग जाते हैं।