अगर आप दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी में फ्यूल टाइप वाला कलर-कोडेड स्टिकर नहीं लगा है तो अब सावधान हो जाइए। दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों के लिए अपनी विंडस्क्रीन पर कलर-कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी वाहन पर यह स्टिकर नहीं है, तो मालिक को यातायात नियमों के तहत दंड का सामना करना पड़ेगा और 5000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। इतना ही नहीं, जुर्माने के साथ और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिना स्टिकर लगी ऐसी गाड़ियों को PUC सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा।
ऐसे में अगर आप भी अपने वाहन में यह स्टिकर लगवाना चाहते हैं और इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, तो आज हम आपको बताते हैं कि यह कलर-कोडेड स्टिकर क्या होता है? क्यों जरूरी होता है यह स्टिकर, इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना होगा और अगर यह स्टिकर आपके वाहन पर नहीं होगा तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? आइए जानते हैं...
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क्या होता है कलर-कोडेड स्टिकर?
कलर-कोडेड स्टिकर एक ऐसा स्टिकर होता है जो बताता है कि आपकी गाड़ी किस फ्यूल यानी ईंधन पर चलती है। इसे कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर भी कहते हैं। इस स्टिकर से यह पता चलता है कि गाड़ी पेट्रोल, डीजल या किसी और ईंधन से चलती है। यह स्टिकर अभी दिल्ली में गाड़ियों में लगा होना जरूरी है। यह नियम High Security Registration Plate (HSRP) के तहत लागू किया गया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने कहा है कि अगर किसी गाड़ी पर यह स्टिकर नहीं लगा होगा, तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसका मतलब है कि जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट(PUC) भी नहीं मिलेगा। यह स्टिकर तीन रंगों में आते हैं:
हल्का नीला: यह पेट्रोल और CNG से चलने वाली गाड़ियों के लिए है।
नारंगी: ये डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए है।
ग्रे: ये उन गाड़ियों के लिए है जो बिजली या हाइब्रिड ईंधन से चलती हैं।
क्यों जरूरी है यह स्टिकर?
दरअसल, यह स्टिकर कानून और प्रदूषण नियंत्रण करने वाली एजेंसियों की मदद करते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि कौन सी गाड़ी किस ईंधन से चलती है। खासकर जब प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, तो डीजल गाड़ियों को सड़कों पर चलने से रोका जा सकता है। यह सिस्टम गाड़ियों से जुड़े पर्यावरण नियमों को लागू करने में भी मदद करता है। यह शहरों में प्रदूषण को कम करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है।
परिवहन विभाग की चेतावनी
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली परिवहन विभाग उन वाहनों पर कार्रवाई करने जा रहा है, जो अपने ईंधन के प्रकार को दर्शाने वाले कलर-कोडित स्टिकर प्रदर्शित नहीं करते हैं। विभाग की तरफ से जारी की गई नोटिस में कहा गया है कि, मोटर वाहन (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स) आदेश, 2018 के तहत वाहन की विंडशील्ड पर कलर-कोडेड स्टीकर/थर्ड रजिसट्रेशन साइन प्रदर्शित करना अनिवार्य है। इस आदेश का पालन न करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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कलर कोडेड स्टिकर के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
सभी लोग आसानी से इस आदेश का पालन कर सकें, इसके लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। वाहन मालिक अपने वाहनों के लिए कलर कोडेड स्टिकर ऑनलाइन आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
STEP 1: सबसे पहले https://bookmyhsrp.com/ इस वेबसाइट पर जाएं।
STEP 2: फिर एचएसआरपी और रंग-कोडित स्टिकर विकल्प का चयन करें।
STEP 3: अगर आपके पास पहले से ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है और आपको केवल रंगीन स्टिकर की आवश्यकता है, तो केवल रंग-कोडित स्टिकर विकल्प का चयन करें।
STEP 4: इसके बाद अपने वाहन के बारे में आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
STEP 5: आखिरी में ऑनलाइन भुगतान करके प्रक्रिया पूरी करें।
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नई और पुरानी, दोनों के लिए जरूरी
अप्रैल 2019 में यह स्टिकर नई गाड़ियों के लिए जरूरी कर दिए गए थे। बाद में यह पुराने वाहनों के लिए भी जरूरी कर दिया गया। अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो यातायात नियमों के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है।