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आधार से पैन कैसे लिंक करें? 31 दिसंबर से पहले नहीं किया तो हो जाएगा डिएक्टिवेट

अगर आप 31 दिसंबर तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं करते तो आपको पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए घर बैठे ऑनलाइन 31 आधार और पैन को लिंक कर लें।

pan card

पैन कार्ड सांकेतिक तस्वीर, Photo Credit: PAN App

बैंक, इनकम और फाइनेंस से जुड़े कई मामलों में पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन (PAN) की जरूरत होती है। पैन नंबर का इस्तेमाल इनकम टैक्स फाइल करने, नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए पैन नंबर जरूरी होता है। अगर आप केंद्रीय डायरेक्ट टैक्स बोर्ड (CBDT) के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपका पैन नंबर डिएक्टिवेट हो सकता है और 1 जनवरी 2026 से आप पैन कार्ड का इ्स्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट ना हो तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक CBDT के नियमों के अनुसार पैन और आधार को लिंक करवाना होगा। 

 

अगर आप पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करते तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप पैन नंबर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको इनकम टैक्स फाइल करने और अन्य कामों में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप निर्धारित समय में पैन को आधार से लिंक कर लें ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको नहीं पता है कि आपका पैन कार्ड आधार से है या नहीं तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 

 

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कैसे लिंक करें आधार और पैन?

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं।
  • होमपेज के नीचे बाईं और लिंक आधार पर क्लिक करें
  • इसके बाद अपना 10 नंबर का पैन और 12 नंबर का आधार नंबर डालें
  • इसके बाद अपना अप्लीकेशन सब्मिट कर दें। 

अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, तो नजदीकी पैन सर्विस सेंटर या इनकम टैक्स ऑफिस जाकर भी लिंक करा सकते हैं। वहां आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी और एक एप्लिकेशन फॉर्म देना होगा। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी। इस रसीद से आप अपना आगे का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। 

आधार पैन लिंक है या नहीं कैसे चेक करें?

अगर आपको यह नहीं पता कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन ही यह पता कर सकते हैं। इसले लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 

 

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं।
  • इसके बाद लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंय़ 
  • इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर डालें। 
  • आपकी स्क्रीन पर दिखा देगा कि यह दोनों लिंक हैं या नहीं। 

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जरूरी बातें

पैन कार्ड एक 10 नंबर का यूनिक कोड है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। यह किसी व्यक्ति के सभी वित्तीय लेन-देन को ट्रैक करने में मदद करता है। आधार और पैन लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें कोई गलती कर देते हैं तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है। आधार और पैन को लिंक करने के दौरान मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। इसके लिए आप वही नंबर इस्तेमाल करें जो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हो। 31 दिसंबर से पहले पूरी प्रोसेस कर लें। इसके साथ ही अगर आपके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में कोई गलती है तो इसे पहले ही ठीक करवा लें। 

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