ट्रैवलिंग प्लान कभी-कभी अचानक बदल जाता हैं, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई नीति लागू करने का फैसला किया है। इस नियम के अनुसार, यात्री बिना पैसा गवाएं अपने ट्रैवलिंग प्लान के मुताबिक यात्रा की तारीख बदल सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनवरी से यात्री अपनी कन्फर्म ट्रेन टिकट की यात्रा तारीख ऑनलाइन बदल सकेंगे और इसके लिए कोई एक्सट्रा पैसा नहीं देना होगा।
अभी तक यात्रियों को ट्रैवलिंग की डेट बदलने के लिए अपनी टिकट रद्द करनी पड़ती थी और नई टिकट बुक करनी पड़ती थी। इस प्रक्रिया में टिकट रद्द करने के समय के अनुसार किराए से कटौती हो जाती थी, जिससे यात्रियों को नुकसान होता था और यह काफी असुविधाजनक भी होता थी लेकिन नए नियम के अनुसार अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब टिकट कैंसल करने की स्थिति में ही समय के अनुसार, किराए से कटौती की जाएगी।
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रेल मंत्री ने क्या कहा
रेल मंत्री ने कहा, 'यह व्यवस्था यात्रियों के हित में नहीं है, इसलिए इसे बदला जा रहा है। नई प्रणाली को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।' हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नई तारीख के लिए टिकट का कन्फर्मेशन सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। अगर नई टिकट का किराया ज्यादा होगा, तो यात्रियों को किराए का अंतर चुकाना होगा। यह बदलाव उन लाखों यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा जिन्हें अपनी यात्रा की तारीख आगे या पीछे करनी पड़ती है और इस वजह से अभी तक भारी कैंसलेशन चार्ज देना पड़ता था।
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मौजूदा नियम क्या हैं?
मौजूदा नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री ट्रेन के डिपार्चर से 48 से 12 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तो किराए का 25% काटा जाता है। वहीं, अगर टिकट 12 से 4 घंटे पहले रद्द की जाती है, तो कटौती और बढ़ जाती है। एक बार रिजर्वेशन चार्ट तैयार हो जाने के बाद, टिकट रद्द करने पर आम तौर पर रिफंड नहीं मिलता है।