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QR codes से कैसे भरें दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक चालान? तरीका जान लीजिए

दिल्ली में ट्रैफिक चालन पर अब जुर्माना भरना, कुछ सेकेंड्स का खेल हो जाएगा। कैसे, तरीका समझ लीजिए।

Traffic Challan

प्रतीकात्मक तस्वीर। Photo Credit: PTI

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दिल्ली में अब आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर लगा चालान, ऑनलाइन UPI के जरिए कर सकते हैं। अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपको एक QR कोड मुहैया करा रही है, जिसे स्कैन करके आप पूरे चालान का भुगतान कर सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि पहले लोगों को चालान भरने के लिए परेशान होना पड़ता था, अब यह प्रक्रिया आसान हो रही है।

दिल्ली में अलग-अलग 5 सर्किल में ट्रायल हुआ है। जनवरी के पहले दो हफ्ते में इसका ट्रायल हुआ था। बीते साल करीब 20 लाख चालान कैमरे के जरिए हुए थे, अभी लोगों ने इसे भरा नहीं है। सभी चालान लंबित ही हैं। 

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क्यों QR स्कैनर लाया गया है?

DCP, ट्रैफिक हेडक्वार्टर एस के सिंह ने कहा, 'हमने यह सिस्टम लोगों की सोच को बेहतर बनाने और नागरिकों के लिए चालान भरना आसान बनाने के लिए शुरू किया है। लोग अक्सर शिकायत करते थे कि वे सरकारी और कोर्ट पोर्टल पर चालान नहीं भर पा रहे थे। कुछ पेमेंट रिजेक्ट हो रहे थे। अब, ऑनलाइन पेमेंट मौके पर ही आसानी से किए जा सकते हैं। एक बार पेमेंट हो जाने के बाद, यह तुरंत सिस्टम में दिख जाएगा। अब पूरा सिस्टम इंटीग्रेट हो गया है।

अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में करीब 1500 QR कोड स्कैनर बांटे जाएंगे। पहले चालान भरने के लिए लोगों को पोर्टल पर जाना पड़ता था, लोक अदालतों में लंबी डेट मिलती थी, पेमेंट होने के बाद भी चालान दिखता था, अब इसकी मदद से आप आसानी से चालान का भुगतान कर सकेंगे।

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कैसे चालान भरें?

आपको आसानी से UPI ट्रांजैक्शन करने के लिए QR कोड पुलिसकर्मी दिखाएगा। आप वहां जाकर चालान भर सकते हैं। चालान से जुड़ा मैसेज मिलने पर आप, अपने मोबाइल फोन पर रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक UPI एप्लीकेशन ऐप खोल सकते हैं। इस ऐप पर आपको पेंडिंग चालानों की लिस्ट मिलेगी। 


जिस चालान को आप भरना चाहते हैं, उसे सलेक्ट करें और पेमेंट कर दें। पेमेंट कन्फर्म होने के बाद आपको अपने फोन पर एक मैसेज मिलेगा। ऊपर बताए गए दोनों तरीकों में, पेमेंट स्टेटस सरकारी वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा।

क्या सावधानी बरतें?

ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने की अपील की है। ट्रैफिक विभाग ने लोगों से कहा है कि ट्रैफिक चालान सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ही पेमेंट करें। अगर आप ऑनलाइन चालान भरना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस या कोर्ट की वेबसाइट पर ही पेमेंट कीजिए।

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