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ट्रेन में कचरा फेंकना पड़ेगा महंगा, रेलवे ने जुर्माना बढ़ाया, आप पर असर क्या?

भारतीय रेलवे ने ट्रेन और स्टेशन पर कचरा फेंकने का जुर्माना 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है। नियम तोड़ने पर कोर्ट में 2,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर, Photo Credit- ChatGPT

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भारतीय रेलवे ने ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया है। अब ट्रेन के अंदर या रेलवे स्टेशन पर कचरा फेंकने पर 500 रुपये की जगह 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। रेलवे की ओर से यह बदलाव सफाई से जुड़े नियमों में किया गया है। यानी अब यात्रियों को ट्रेन और स्टेशन पर कचरा फेंकने से पहले सावधान रहना होगा।

 

रेलवे मंत्रालय ने 24 अगस्त 2026 को इस बदलाव को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद रेलवे परिसर में सफाई से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति मौके पर लगाया गया जुर्माना नहीं भरता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में मामला चलाया जा सकता है। कोर्ट में ऐसे मामले में 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

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कचरा फेंकने पर 1,000 रुपये जुर्माना

नए नियम के अनुसार, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म या ट्रेन के अंदर कचरा फेंकना, जमा करना या कहीं छोड़ना नियम के खिलाफ है। यात्रियों को कचरा रेलवे की ओर से तय जगह पर ही डालना होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उससे 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है।

 

यह जुर्माना स्टेशन मास्टर, स्टेशन मैनेजर, कमर्शियल विभाग के टिकट कलेक्टर, ऑपरेटिंग विभाग के बराबर पद वाले अधिकारी और रेलवे की ओर से अधिकृत दूसरे अधिकारी वसूल सकते हैं। यानी इन अधिकारियों को नियम तोड़ने वाले व्यक्ति से जुर्माना लेने का अधिकार होगा।

 

सिर्फ कचरा फेंकने पर ही जुर्माना नहीं लगेगा। रेलवे परिसर में तय जगह के अलावा खाना बनाना, नहाना, थूकना, पेशाब करना और शौच करना भी नियमों में शामिल है। इसके अलावा रेलवे परिसर में जानवरों या पक्षियों को खाना खिलाना, गाड़ी धोना, बर्तन या कपड़े धोना और सामान रखना भी नियमों के खिलाफ है।

 

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दुकानदारों और फेरीवालों के लिए भी नए नियम

नए नियमों के तहत बिना अनुमति ट्रेन के डिब्बों या रेलवे की दूसरी संपत्ति पर पोस्टर चिपकाना, नारे या संदेश लिखना और चित्र बनाना भी मना है। ऐसा करने पर भी कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे परिसर में काम करने वाले अधिकृत दुकानदारों और फेरीवालों के लिए भी नियम तय किए गए हैं। उन्हें अपने पास कचरा जमा करने के लिए डस्टबिन रखना होगा और कचरे को रेलवे की ओर से तय जगह पर ही डालना होगा।

 

अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना देने से मना करता है तो मामला कोर्ट तक जा सकता है। कोर्ट में उस पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे के नए नियमों में ट्रेन, प्लेटफॉर्म और स्टेशन पर कचरा फैलाने के साथ कई दूसरी गतिविधियों को भी नियमों के दायरे में रखा गया है।


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