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NPS या UPS? चुनने का आखिरी मौका आज; जानें सभी जरूरी बात

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS और NPS दो पेंशन व्यवस्थाएं हैं। अगर आप NPS से UPS में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट आज ही है।

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सांकेतिक तस्वीर, Photo Credit: Freepik

लाखों सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट प्लान से जुड़ी एक अहम खबर है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प चुनने के लिए जो समय दिया था वह आज खत्म हो रहा है। जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से हटकर नए बनाए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं वह आज ऑनलाइन ऐप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आप आज ऐप्लीकेशन देकर यह बदलाव नहीं करते तो भविष्य में आपको यह बदलाव करने का मौका नहीं दिया जाएगा लेकिन अगर आप बदलाव नहीं चाहते और NPS का ही हिस्सा रहना चाहते हैं तो आपको कोई ऐप्लीकेशन फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। 

 

कर्मचारियों की मांग पर केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई थी। यह स्कीम NPS के विकल्प के तौर पर लाई गई थी और इसको 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया था। NPS और UPS में काफी अंतर है लेकिन सबसे मुख्य अंतर यह है कि NPS में कर्चारियों को पेंशन की गारंटी मिलती है। NPS में पैसा मार्केट से जुड़ा होता है, जहां रिटर्न ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं होती।

 

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समझ लिजिए यह जरूरी बातें

  • NPS से हटकर UPS में जाने की सुविधा कुछ कर्मचारियों को नहीं मिलेगी। विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन कर्मचारियों को सजा के तहत हटाया गया है, बर्खास्त किया गया है या अनिवार्य रिटायर्मेंट, अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो, वह NPS से UPS में स्विच नहीं कर पाएंगे।
  • जो कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के अंदर स्विच करने के लिए फॉर्म जमा नहीं करवाते ऐसे कर्मचारियों को डिफॉल्ट रूप से UPS के अंतर्गत ही मान लिया जाएगा।  कर्मचारी NPS में बने रहना चुनते हैं, वे 30 सितंबर 2025 के बाद UPS का विकल्प नहीं चुन सकते।
  • केंद्र सरकार इस योजना के जरिए कर्मचारियों को रिटायर्मेंट प्लान के लिए विकल्प चुनने का मौका देती है। कर्मचारी अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं। कर्मचारियों के पास UPS से NPS में स्विच करने का विकल्प अभी भी है।
  • आज UPS का विकल्प चुनने की लास्ट डेट है लेकिन कर्मचारियों के पास NPS चुनने का विकल्प बाद में भी रहेगा। कर्मचारी रिटायर होने से कम से कम एक साल पहले और समय से पहले रिटायरमेंट लेने की स्थिति में रिटायरमेंट से तीन महीने पहले NPS में स्विच कर सकते हैं। 

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कहां और कैसे जमा करना है फॉर्म?

नए जॉइन करने वाले कर्मचारी फॉर्म A1 अपनी नोडल ऑफिस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हेड या फिर अपने मौजूदा संस्थान के प्रमुख के पास जमा कर सकते हैं। इसके बाद वह संस्थान इसे कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी या ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) को फॉरवर्ड करेंगे। फॉर्म की कॉपी PFRDA की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है, जिससे  कर्मचारी आसानी से इसे भर सकें।

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