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बिना गलती के कट गया चालान? घर बैठे ऐसे करें E-Challan की शिकायत

बिना ट्रैफिक नियम तोड़े भी कभी-कभी चालान का मैसेज आ जाता है। अगर यह गलत है तो E-Challan Parivahan वेबसाइट पर जाकर शिकायत सेक्शन में अपील करें।

E- Challan

ई-चालान का ऑनलाइन विरोध | संकेतिक तस्वीर

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कभी-कभी  ट्रैफिक नियम न तोड़ने के बाद भी फोन पर चालान का मैसेज आ जाता है। इस स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही जल्दबाजी में चालान भरने की जरूरत है। चालान आने के बाद पहले आपको अच्छे से उसकी जांच करनी होगी। अगर आपको लगता है कि आपका गलत चालान आ गया है तो इसके खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

 

अगर आप अपना ई-चालान का विरोध करना चाहते है तो आप यह काम घर बैठे भी कर सकते है। यह सुविधा सभी राज्यों में एक जैसी नहीं होती। कई राज्यों में ऑनलाइन शिकायत की सुविधा उपलब्ध है, जबकि कुछ राज्यों में आपको संबंधित ट्रैफिक पुलिस कार्यालय से संपर्क करना पड़ता है। 

 

ई-चालान का ऑनलाइन विरोध करने के लिए सबसे पहले संबंधित राज्य की ई-चालान वेबसाइट या केंद्रीय Parivahan eChallan पोर्टल पर जाकर चालान की जानकारी देखनी होती है। यदि चालान में कोई गलती दिखाई देती है तो उपलब्ध शिकायत या डिस्प्यूट विकल्प के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित ट्रैफिक विभाग मामले की जांच कर निर्णय लेता है।

 

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ई-चालान की ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?

  • Parivahan e-Challan पोर्टल पर जाएं।
  • अपना Challan Number, Vehicle Number या Driving Licence Number दर्ज करें।
  • OTP या Captcha भरकर चालान की जानकारी देखें।
  • यदि आपके राज्य में सुविधा उपलब्ध है, तो Raise Grievance, Dispute या Complaint का विकल्प दिखाई देगा।
  • अपनी शिकायत का कारण लिखें जैसे वाहन उस समय आपके पास नहीं था, नंबर प्लेट गलत पढ़ी गई है या ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं किया गया।
  • यदि आपके पास सबूत हैं जैसे GPS रिकॉर्ड, CCTV फुटेज, फोटो या वीडियो, तो उन्हें अपलोड करें।
  • शिकायत सबमिट करने के बाद आपको एक Reference या Complaint Number मिलेगा जिससे आप उसकी स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

अगर ऑनलाइन विरोध का विकल्प न मिले तो क्या करें ?

  • संबंधित शहर की ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन या ट्रैफिक पुलिस कार्यालय से संपर्क करें।
  • चालान की कॉपी और अपने सबूत के साथ लिखित शिकायत दें।
  • कई राज्यों में ईमेल या नागरिक शिकायत पोर्टल के माध्यम से भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

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किन मामलों में चालान रद्द हो सकता है ?

  • वाहन का नंबर गलत दर्ज हो
  • गलत वाहन पर चालान जारी होना
  • डुप्लीकेट चालान जारी होना
  • कैमरे या सिस्टम की तकनीकी गलती
  • उल्लंघन के समय वाहन चोरी होना या किसी अन्य के कब्जे में होना

ध्यान रखें कि गलत चालान दिखते ही जल्द से जल्द शिकायत करें और चालान से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत सुरक्षित रखें। यदि मामला गंभीर हो या ऑनलाइन समाधान न मिले तो संबंधित ट्रैफिक कोर्ट या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भी अपील की जा सकती है।

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