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CBI के पास नहीं सबूत, कोयला घोटाले में आरोपी बरी

तस्वीर: इंडियन एक्सप्रेस/योगेश पाटिल

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महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले में, बांदर कोल ब्लॉक का मामला। आरोप यह था कि एक राज्यसभा सांसद की सिफ़ारिश पर, बांदर कोल ब्लॉक एक ऐसी कंपनी को लीज़ पर दिया गया था.जिसने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में झूठी जानकारी दी थी। इसके साथ ही, ₹24 करोड़ की 'किकबैक' यानी रिश्वत लेने के आरोप भी लगे थे। तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री संतोष बागड़ोदिया, कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, तथा निजी कंपनी के मालिक मनोज जायसवाल को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। मार्च 2014 में, CBI ने इस मामले में चार्जशीट दाख़िल की थी। यह मामला लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। और अब, 27 मार्च 2026 को, CBI की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को ससम्मान बरी करते हुए कहा कि “आरोपों को साबित करने के लिए रत्ती भर भी सबूत मौजूद नहीं हैं। CBI इस मामले में पूरी तरह से विफल रही है।” सभी आरोपियों को ससम्मान बरी कर दिया गया है।

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