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प्रदर्शन रोकने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार

तस्वीर: इंडियन एक्सप्रेस/योगेश पाटिल

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिल्ली में आयोजित CJP के 'चलो संसद' प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे नेता प्रभात ध्यानी को हिरासत में लेने पर उत्तराखंड पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की पीठ ने पुलिस की कार्रवाई को "गुंडागर्दी" करार देते हुए सवाल उठाया कि किसी नागरिक को देश में कहीं भी आने-जाने से रोकने का अधिकार पुलिस को किसने दिया? अदालत ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता और दिल्ली की कानून-व्यवस्था संभालना दिल्ली पुलिस का काम है, न कि उत्तराखंड पुलिस का। जानिए इस पूरे मामले की पूरी रिपोर्ट और हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणियां।

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