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ऑर्डर लेने से किया इनकार तो डिलीवरी बॉय ने बुला लिए अपने दोस्त, जमकर हुई मारपीट

डिलीवरी बॉय ने बाहर से अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया इसके बाद सोसायटी में जमकर मारपीट होने लगी। मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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मारपीट का वीडियो ग्रैब । Photo Credit: Social Media

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ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 इलाके में निम्बस सोसाइटी में एक छोटी सी गलती ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। शनिवार रात करीब 10 बजे फूड डिलीवरी के दौरान हुई यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में दर्जनों लोग एक-दूसरे पर लात-घूंसे, लाठी-डंडों से हमला करते दिख रहे हैं।

 

घटना की शुरुआत तब हुई जब दादरी के रहने वाले 20 साल के डिलीवरी बॉय रोहण कुमार किसी रेजिडेंट को खाना डिलीवर करने पहुंचे। गलती से उसने गलत फ्लैट की घंटी बजा दी। जिसने दरवाजा खोला, उसने कहा कि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया। लेकिन रोहण ने जाने की बजाय चेक करने को कहा।

 

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सिक्युरिटी गार्ड को बुलाया

इस पर फ्लैट ओनर ने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। गार्ड्स पहुंचे तो रोहण के साथ बहस शुरू हो गई। गार्ड्स ने उसे जाने को कहा, लेकिन रोहण नहीं माना। बात बढ़ती गई और रोहण ने फोन करके अपने दोस्तों को बुला लिया।

 

 

कुछ ही मिनटों में 4-5 लोग दो बाइक्स पर पहुंच गए। इसके बाद सोसाइटी के मुख्य गेट के पास दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई और लात-घूंसे, लाठी-डंडे चलने लगे। यह झगड़ा 15 मिनट से ज्यादा चला। इस पर आसपास के लोग और रेजिडेंट्स डर गए, लेकिन किसी ने तुरंत पुलिस को नहीं बताया।

पुलिस ने किया गिरफ्तार

बाद में पुलिस को सूचना मिली। बीटा-2 थाने की टीम मौके पर पहुंची और हालात काबू में किए। लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। उन्होंने अपनी बाइक्स छोड़ दी थीं। पुलिस ने वीडियो और अन्य सबूत देखे। बाइक्स के नंबर प्लेट से रोहण की पहचान हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

सीसीटीवी से हुई पहचान

सोसाइटी के CCTV और रजिस्टर से तीन सिक्योरिटी गार्ड्स की पहचान हुई जिनका नाम आकाश सिंह (24), अभिषेक चंद (19) और राजेश कुमार (19) है। इन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। रोहण के साथियों की तलाश जारी है।

 

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बीटा-2 थाने के SHO विनोद कुमार ने बताया कि सब-इंस्पेक्टर अमर पाल की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। आरोपियों पर BNS की धारा 191(2) (दंगा), 191(3) (हथियार के साथ दंगा), 190, 115(2) (चोट पहुंचाना) और 352 (शांति भंग करने की मंशा से अपमान) लगाई गई है।

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