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मीशो को मिला 1500 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस, कंपनी बोली- सहमत नहीं  

ई कॉमर्स कंपनी को इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स का नोटिस दिया है। हालांकि, मीशो का कहना है कि वह इससे सहमत नहीं है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर । Photo Credit: AI Generated

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ई-कॉमर्स कंपनी मीशो को इनकम टैक्स विभाग से बड़ा टैक्स नोटिस मिला है। कंपनी ने शुक्रवार (6 मार्च 2026) को बताया कि इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 1,499.73 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड लगाया है। इसमें ब्याज भी शामिल है।

 

यह आदेश इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 143(3) के तहत जारी किया गया है। साथ ही धारा 156 के तहत डिमांड नोटिस भी 5 मार्च 2026 को जारी हुआ। मीशो को यह आदेश और नोटिस 6 मार्च को मिला।

 

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इनकम में किया बदलाव

कंपनी के अनुसार, टैक्स विभाग ने कंपनी द्वारा बताई गई इनकम में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे यह डिमांड बढ़ गई है। मीशो का कहना है कि वह इस आदेश से सहमत नहीं है। कंपनी के पास कानूनी और तथ्यात्मक आधार हैं कि वह इस आदेश को चुनौती दे सके। इसलिए कंपनी अब जरूरी कदम उठा रही है ताकि अपने हितों की रक्षा कर सके।

पिछले साल भी आया था टैक्स डिमांड

मीशो ने यह भी बताया कि पिछले साल यानी असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए भी ऐसा ही टैक्स डिमांड आया था। उसकी जानकारी कंपनी ने दिसंबर 2025 में अपने प्रॉस्पेक्टस में दी थी। उस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल 2025 को अंतरिम स्टे (रोक) लगा दिया था और मामला अभी कोर्ट में चल रहा है।

 

कंपनी का कहना है कि इस नए टैक्स आदेश और नोटिस से उसके वित्तीय हालात, व्यापार या अन्य गतिविधियों पर कोई बड़ा बुरा असर नहीं पड़ेगा।

 

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2015 में शुरू हुई कंपनी

मीशो की शुरुआत 2015 में हुई थी। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ग्राहकों, विक्रेताओं, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और कंटेंट क्रिएटर्स को जोड़ता है। कंपनी की मुख्य कमाई विक्रेताओं से मिलने वाली सर्विसेज जैसे फुलफिलमेंट, विज्ञापन और एनालिटिक्स से आती है।

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