सितंबर की 22 तारीख से बहुत कुछ बदलने वाला है। इसलिए क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST की नई दरें इसी दिन से लागू होंगी। पहले GST में 4 स्लैब- 5%, 12%, 18% और 28% होती थी। मगर 22 तारीख से इसमें दो ही स्लैब- 5% और 18% होगी। एक 40% की 'स्पेशल स्लैब' भी रहेगी, जो लग्जरी आइटम्स और तंबाकू-सिगरेट पर लगेगी।
GST में बदलाव का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को किया था। 4 सितंबर को GST काउंसिल की मीटिंग में इसमें बदलाव को मंजूरी मिली थी। अब इसे 22 सितंबर से लागू किया जाएगा।
जुलाई 2017 से लागू GST में 8 साल बाद बदलाव किया गया है। आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर GST या तो घटा दिया गया है या फिर खत्म कर दिया गया है। इससे बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि चीजें सस्ती होने से डिमांड बढ़ेगी और इससे अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।
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आम आदमी को तो फायदा ही फायदा
GST में बदलाव से आम आदमी को जबरदस्त फायदा होने वाला है। वह इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें जिन पर पहले 12% या 18% GST लगता था, उसे घटाकर अब 5% या फिर 0% ही कर दिया गया है। वहीं, कई चीजें जो अब तक 28% GST के दायरे में आती थीं, उन्हें अब 18% के दायरे में लाया गया है।
दूध, पनीर और रोटी जैसी चीजों पर टैक्स 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है। फलों का रस, आइसक्रीम, पेस्ट्री, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और चीनी से बनी मिठाइयों पर टैक्स की दर मौजूदा 12% या 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
टीवी-वॉशिंग मशीन से लेकर कार और बाइक भी सस्ती हो जाएंगी। 350 सीसी तक के इंजन वाली बाइक पर अब 28% की जगह 18% GST लगेगा। 1200 सीसी इंजन वाली पेट्रोल और 1500 सीसी वाली डीजल कार पर भी GST को घटाकर 18% कर दिया है।
इतना ही नहीं, 25सौ रुपये से कम की कीमत वाले कपड़ों और जूतों पर GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। दवाइयों पर भी GST कम कर दिया है। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर अब कोई GST नहीं लगेगा। बाकी सभी दवाओं पर GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
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लग्जरी जिंदगी जीना होगा महंगा?
- क्योंकि... अगर आपको हेवी बाइक्स का शौक है तो अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली बाइक्स पर अब 40% GST लगेगा। पहले 18% लगता था। इसे ऐसे समझ लीजिए कि 22 सितंबर के बाद 500 सीसी वाली बाइक लेते हैं तो यह 17 हजार रुपये तक महंगी हो सकती है।
- क्योंकि... अगर आप मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी या स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहते हैं तो 40% GST देना होगा। 1500 सीसी इंजन और 4 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ियों पर 40% GST लगेगा। हालांकि, सेस हटा दिया गया है, इसलिए 22 तारीख से इनकी कीमत थोड़ी कम हो सकती है।
- क्योंकि... 2,500 रुपये तक के कपड़े-जूते हैं तो इन पर 12% की जगह 5% GST लगेगा। मगर इससे ज्यादा कीमत के कपड़े-जूते हैं तो 12% की बजाय 18% GST लगेगा। अगर 3 हजार रुपये का कोई शर्ट या जूता लेते हैं तो अब 540 रुपये तो GST ही चुकाना होगा।
- क्योंकि... कोल्ड ड्रिंक्स और नॉन-अल्कोहोलिक ड्रिंक्स भी अब महंगे हो जाएंगे। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर मौजूदा 28% टैक्स को बढ़ाकर 40% कर दिया है। फलों के रस वाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और ज्यादा चीनी या मीठी ड्रिंक्स पर भी अब 28% की जगह 40% GST लगेगा। नॉन-अल्कोहोलिक ड्रिंक्स भी GST 18% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
- क्योंकि... अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए कोई यॉट खरीदते हैं, प्राइवेट जेट लेते हैं या रेसिंग कार खरीदते हैं तो अब 40% GST भरना होगा। और तो और सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर भी 40% GST लगेगा।
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लेकिन 40% GST क्यों लगा दिया?
40% की स्लैब तो पहले भी थी। नए वाले GST में भी 40% की स्लैब बनाई गई है। यह सिर्फ उन चीजों पर लगेगा, जिन्हें लग्जरी और खराब माना जाता है। मसलन, महंगी गाड़ियां, ऑनलाइन मनी गेमिंग और तंबाकू-सिगरेट।
इसे 'स्पेशल रेट' कहा जा रहा है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि कुछ खराब चीजों और लग्जरी आइटम्स जैसी कुछ चुनिंदा चीजों पर ही यह लागू होगा, इसलिए यह 'स्पेशल रेट' है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इनमें से ज्यादातर चीजों पर GST के अलावा कंपनसेशन सेस भी लगाया गया है। इन चीजों पर यह 'स्पेशल रेट' लगाया गया है, क्योंकि इन पर पहले भी 28% GST लगता था।