बिहार में गुरुवार को 121 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इससे पहले अलीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मैथिली ठाकुर लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील कर रहीं हैं। वोटिंग से कुछ घंटे पहले पोस्ट किए गए इस वीडियो को आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है।
मैथिली ठाकुर ने बुधवार रात 10 बजकर 12 मिनट पर यह वीडियो X पर पोस्ट किया था। इसे पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा था, 'बिहार है तैयार, फिर एनडीए सरकार'। उनका यह वीडियो 1 मिनट 15 सेकंड का है।
उनके इस वीडियो पर अब सवाल उठ रहे हैं। वोटिंग से एक दिन पहले इस वीडियो को जारी करने पर इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे जन प्रतिनिधि कानून की धारा 126 का उल्लंघन बता रहे हैं।
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वीडियो में क्या है?
लगभग सवा मिनट के इस वीडियो में मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट के बूथ कार्यकर्ताओं से मेहनत करने की अपील की, ताकि यहां उनकी जीत हो सके।
वीडियो में उन्होंने कहा, प्रिय कार्यकर्ता साथियो। जय सिया राम। मैं आपकी मैथिली। मैंने भी सुना है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। बूथ स्तर के सभी साथी प्राण स्तर से जुटे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हम समय-समय पर मिले हैं पर किसी से बात हो सकी और किसी से नहीं हो पाई। चुनाव के असल युद्ध का समय आ गया है जो बूथ पर ही होना है। चुनाव की सफलता अब बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में है।'
उन्होंने आगे कहा, 'आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि हम मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जिससे आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम जन-जन की सेवा कर सकें। सब मिलकर मिथिला की इस पुण्य भूमि अलीनगर विधानसभा के हर बूथ पर कमल खिलाकर विजय हासिल करें और डाल सकें अलीनगर विधानसभा की इस सीट को एनडीए की झोली में। धन्यवाद।'
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लोग बोले- यह आचार संहिता का उल्लंघन?
मैथिली ठाकुर के इस वीडियो को आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। खुरपेंच नाम के X यूजर ने इस वीडियो को रिपोस्ट करते हुए लिखा, 'चुनाव से ठीक एक दिन पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल ऐक्ट की धारा 126 का खुलेआम उल्लंघन करतीं मैथिली ठाकुर।'
उनके इस वीडियो पर कई यूजर्स ने भी कमेंट कर इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। एक यूजर ने लिखा, 'यह जन प्रतिनिधि कानून की धारा 126 का उल्लंघन है। चुनाव आयोग सो रहा है क्या?' वहीं एक यूजर ने कहा, 'मैम आपको किसी ने आचार संहिता के बारे में नहीं बताया?'
एक और यूजर ने लिखा, 'क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? चुनाव से ठीक एक रात पहले आप वोट कैसे मांग रहे हैं? क्या आपकी पार्टी ने इसके बारे में नहीं सिखाया?'
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क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन है?
चुनाव तारीखों का एलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। इसके लागू होने के बाद कई सारी पाबंदियां भी लग जाती हैं।
वोटिंग से पहले पार्टी उम्मीदवार वोटर्स को बहला-फुसला न सकें, इसके लिए 48 घंटे तक पूरी पाबंदी लग जाती है, जिसे 'साइलेंस पीरियड' कहा जाता है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार न तो प्रचार कर सकता है, न वोटर्स को लुभा सकता है और न ही अपने लिए वोट मांग सकता है। जन प्रतिनिधि कानून की धारा 126 में इसे लेकर प्रावधान किया गया है।

धारा 126 चुनाव से पहले आखिरी 48 घंटे के दौरान लागू रहती है। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार पोलिंग बूथ के आसपास रैली या कोई सभा नहीं कर सकता। लाउडस्पीकर, टीवी, सिनेमा या होर्डिंग से प्रचार पर भी रोक रहती है। वोटर्स को लुभाने के मकसद से कोई नाटक या कंसर्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा, उम्मीदवार अपने चुनाव से जुड़ी बातों का प्रचार भी नहीं कर सकता। कुल मिलाकर, उम्मीदवार ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, जिससे वोटर्स के प्रभावित होने की संभावना हो।
ऐसा करने पर क्या हो सकता है?
धारा 126 का उल्लंघन करने पर जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान भी है। धारा 126(2) के तहत, कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार इसका दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।