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हरियाणा: यमुना में जहर बोल फंसे केजरीवाल, FIR दर्ज, आरोप क्या हैं?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा की ओर से दिल्ली के पानी को जहरीला बनाया जाता है। अगर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी सतर्क न होते तो दिल्ली में नरसंहार जैसी स्थिति हो जाती।

Arvind Kejriwal

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (Photo Credit: PTI)

दिल्ली विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले हरियाणा पुलिस ने आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवल के खिलाफ केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई गई है।

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शाहबाद के रहने वाले एक शख्स जगमोहन मनचंदा ने शिकायत की है। उनकी शिकायत के आधार पर कुरुक्षेत्र में FIR दर्ज की गई है।

किन धाराओं के तहत दर्ज हुई FIR?
अरविंद केजरीवाल पर BNS की धारा 192, 196(1), 197(1), 248(ए) और 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार ने यमुना की पानी में हरियाणा सरकार ने जहर डाला है। उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इसे तत्काल न रोका होता तो दिल्ली में नरसंहार हो जाता।

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उनके दावे में कितना दम है?
जब हंगामा बढ़ा तो चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी से जवाब मांगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की पानी में अमोनिया का मात्रा ज्यादा बढ़ गया, जिससे पानी जहरीला हो गया। उनके आरोपों के बाद हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने हरियाणा के यमुना का पानी पी लिया था। जमकर सियासत हुई। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को हिदायत दी थी कि ऐसे भ्रामक बयान न दें।

FIR में क्या है?
FIR में कहा गया है, शिकायतकर्ता जनहित में काम करने वाला व्यक्ति है और पेशे से वकील है। वह आरोपी के कृत्य और आचरण से व्यथित है। याचिकाकर्ता चाहता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61 के साथ 109, 192, 196, 197, 248 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 62 के साथ 109, 192, 196 और 197 के तहत केस दर्ज हो।'

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FIR में लिखा गया है, 'शिकायतकर्ता ने अरविंद केजरीवाल का एक वायरल वीडियो देखा है जिसमें उन्होंने भड़काऊ बयान दिए हैं। हरियाणा राज्य और सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं।'

अरविंद केजरीवाल ने 29 जनवरी को ये आरोप लगाए हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा, 'शाहबाद के उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जगमोहन मनचंदा द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता ने अरविंद केजरीवाल के बयान को गलत साबित करने वाली कथित तौर पर कई रिपोर्ट भी सबमिट की है। 

 

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