अभिनेता
सैफ अली खान
पर चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने अदालत में अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जताई है। उसने शुक्रवार को मुंबई की अदालत में अर्जी देकर कहा कि वह इस मामले में अपना अपराध स्वीकार करना चाहता है। साथ ही, आरोपी ने अदालत से उसके प्रति नरमी बरतने की अपील भी की है।
इस मामले में आरोपी को जनवरी 2025 में सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। आरोपी के वकील विपुल दुशिंग ने बताया कि शरीफुल इस्लाम ने अदालत में दोष स्वीकार करने की इच्छा से संबंधित आवेदन दाखिल किया है।
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कोर्ट ने अभियोजन से मांगा जवाब
आरोपी के आवेदन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियोजन पक्ष से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। इसके बाद अदालत आरोपी की अर्जी और अभियोजन पक्ष की दलीलों पर विचार करेगी। इस मामले में इसी महीने आरोपी के खिलाफ आरोप भी तय किए गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जीपी देशमुख की अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।
16 जनवरी 2025 को सैफ पर हुआ था हमला
सैफ अली खान पर 16 जनवरी 2025 को बांद्रा स्थित उनके 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में हमला हुआ था। पुलिस के अनुसार, एक हमलावर घर में घुसा और अभिनेता पर चाकू से कई वार किए। हमले में सैफ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी इमरजेंसी सर्जरी की गई। इलाज के बाद करीब पांच दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी।