बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए प्रिया कपूर पर केस किया था। अब इस मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोई भी थर्ड पार्टी उनकी संपत्ति को बेच नहीं सकती है जब तक यह मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'संजय कपूर की संपत्ति पर कोई भी थर्ड पार्टी का अधिकार नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि केस चलने के दौरान इस संपत्ति को न को बेचा जा सकता है न ही किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इस फैसले के जरिए बच्चों के अधिकारियों की रक्षा की जा सके।'
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कोर्ट ने फ्रीज किया संजय का बैंक अकाउंट
करिश्मा के वकील रवि शर्मा ने बताया, 'करिश्मा कपूर के बच्चों के पक्ष में आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार प्रिया कपूर अब संजय कपूर की अचल संपत्तियों (जैसे जमीन, मकान) आदि के साथ किसी भी तरह का लेने देन नहीं कर सकती हैं। संजय की प्रॉपर्टी, कंपनियां और शेयर, बैंक खाते और क्रिप्टो वॉलेट सभी चीजों को फ्रीज किया जाता है। इसके अलावा प्रिया कपूर पर यह जिम्मेदारी है कि वह संदिग्ध परिस्थितियों को साफ करें जिनका जिक्र करिश्मा कपूर के बच्चों ने किया है।
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जयदाद को लेकर हुआ विवाद
संजय कपूर की 25 जून 2025 को अचानक मृत्यु हो गई थी। उनके मौत के बाद 30000 करोड़ की संपत्ति को लेकर कानूनी जंग छिड़ गई है। संजय की वसीयत को लेकर विवाद हो रहा है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अपनी पूरी संपत्ति तीसरी पत्नी प्रिया कपूर के नाम कर दी है। करिश्मा के बच्चों समाइरा और कियान ने दिल्ली हाईकोर्ट में वसीयत को फर्जी बताते हुए चुनौती दी और अपना हक मांगा है। वहीं, संजय की मां रानी कपूर ने भी प्रिया सचदेवा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए फैमिली ट्रस्ट के पैसों में धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आपस में सुलझाने की सलाह दी है।