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पहले से 9 SIM तो नया नहीं मिलेगा, 24 अगस्त से लागू हो रहा नियम, तुरंत करें चेक

24 अगस्त से एक नियम सख्ती से लागू होने जा रहा है जिसके तहत आपको नया सिम कार्ड देने से इनकार किया जा सकता है। ऐसा तब होगा जब आपके नाम पर पहले से 9 सिम कार्ड चल रहे हों। 

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प्रतीकात्मक तस्वीर, Photo Credit: ChatGPT

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अगर आपने भी अपने घर के हर सदस्य के सिम कार्ड अपने ही नाम पर ले रखे हैं तो सावधान हो जाइए। अब भारत सरकार एक पुराने नियम पर ही सख्ती लागू करने जा रही है जिससे किसी एक इंसान के नाम पर सिर्फ 9 सिम कार्ड हो सकते हैं। 10वां सिम कार्ड अपने आप बंद हो जाएगा। यह नियम तो पहले से है लेकिन 24 अगस्त से यह सख्ती से होने जा रहा है यानी 2 दिन के बाद ही बहुत सारे सिम कार्ड बंद किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके नाम पर पहले से 9 सिम कार्ड चल रहे होंगे तो आपको नया सिम कार्ड भी नहीं मिलेगा।

 

भारत के टेलीकॉम डिपार्टमेंट में 17 अगस्त को ही एक सर्कुलर जारी करके कंपनियों को निर्देश दिए थे। कंपनियों को कहा गया है कि वे ऐसे तरीके निकालें जिससे एक ही नाम पर ज्यादा सिमकार्ड लेने वाले लोगों को रोका जा सके। ऐसे लोगों को बताया भी जाएगा कि अब वे तय लिमिट तक सिम कार्ड ले चुके हैं और उन्हें नया सिम कार्ड नहीं दिया जा सकता है।

कितने सिम कार्ड की परमिशन?

आमतौर पर यह लिमिट 9 की रखी गई है। यानी एक शख्स के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड हो सकते हैं। यह लिमिट दशकों पहले ही तय की गई थी लेकिन इसका पालन कराने के इंतजाम मौजूद नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड हो सकते हैं। बता दें कि अब सरकार ने मन बना लिया है कि इसका पालन कराया जाएगा।

 

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अब कंपनियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि किसी को भी नया सिम कार्ड देने से पहले वे चेक करें कि पहले से उसके नाम पर कितने सिम कार्ड हैं। ग्राहकों को भी सिम कार्ड वाले फार्म पर यह बताना होगा कि उनके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। यह नियम अलग-अलग कंपनियों के सिम पर भी लागू होगा। यानी सारी कंपनियों को मिलाकर भी आपके पास 9 सिम कार्ड ही हो सकते हैं।

कैसे चेक करेंगी कंपनियां?

अब कंपनियां सरकारी डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके ग्राहकों की जानकारी चेक करेंगी। इस सिस्टम में सभी कंपनियों के सभी ग्राहकों का डेटाबेस मौजूद है। अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट एक ऐसा प्लेटफार्म भी ला रहा है जिसमें फोटो से पहचान की जा सकेगी। 23 अगस्त से उन ग्राहकों की एक प्रतीकात्मक तस्वीर दिखाई जाएगी जो पहले ही लिमिट से ज्यादा सिम कार्ड ले चुके हैं।

 

कंपनियां इसका इस्तेमाल करके चेक कर सकती हैं कि सिम खरीदने आए ग्राहक के नाम पर कितने सिम कार्ड हैं। कंपनियों को 30 नवंबर तक का समय दिया गया है कि वे खुद को इस डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफार्म के साथ इंटीग्रेट कर लें।

 

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कैसे चेक करें कितने नंबर चल रहे हैं?

इसका समाधान भी केंद्र सरकार ने पहले ही दे दिया है। दूरसंचार विभाग ने संचार साथी नाम की वेबसाइट बनाई है जहां से आप यह चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने नंबर चल रहे हैं। इस वेबसाइट पर 'Know Mobile Connections' नाम का एक सेक्शन मिलेगा। इसी पर क्लिक करके अपना एक मोबाइल नंबर और Captcha डालिए। फिर OTP से वेरिफाई करते ही उन नंबरों की लिस्ट आ जाएगी जो आपके इस नंबर से लिंक्ड हैं। 

 

how to check number of sim cards on my name

 

 

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यहीं पर आप रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं कि कोई नंबर आपका है या नहीं। दूरसंचार विभाग के मुताबिक, ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है और रिपोर्ट किए गए नंबरों को बंद किया जा सकता है। इस पोर्टल पर नंबर दिखते ही 3 विकल्प दिखते हैं। 'Not My Number', 'Not Required' और 'Required', इन तीनों के जरिए ही आप सरकार को बता सकते हैं कि कोई नंबर आपका है या नहीं।  

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