केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सोमवार को एक फैसले में स्कूलों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया। बोर्ड ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए स्कूलों में आवाज के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले कैमरे लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सीबीएसई ने अपने उप-कानून में संशोधन किया है।
नए नियम के तहत अब स्कूलों में हाई रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन सीसीटीवी कैमरों में रियल टाइम की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग जरूरी होगी।
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कहां लगेंगे कैमरे?
सीबीएसई के नए नियम के मुताबिक, कैमरों को स्कूल के सभी एंट्री और एग्जिट वाले रास्तों, लॉबी, गैलरी, सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाना होगा। इसी के साथ में केंद्रीय बोर्ड ने स्कूल के सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, लाइब्रेरी, कैंटीन एरिया, स्टोर रूम, खेल के मैदान और अन्य सामान्य एरिया में ऑडियो-विजुअल सुविधा के साथ हाई रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है।
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हालांकि, नियम के तहत यह कैमरे केवल शौचालयों और वॉशरूम में नहीं लगाए जाएंगे।
जल्द से जल्द पालन हो आदेश
सीबीएसई का यह फैसला स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर किया गया है। अपने आदेश में बोर्ड ने यह भी स्पष्ट तौर से कहा है कि स्कूलों में लगने वाले कैमरे कार्यशील होने चाहिए. ताकि रियल टाइम की निगरानी की जा सके। बोर्ड ने सभी स्कूलों को कहा है कि इस नियम का जल्द से जल्द पालन करने को कहा है